Mukhyamantri Rajshri Yojana: बालिका के जन्म पर दिया जाता है लाभ

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Mukhyamantri Rajshri Yojana: अगर कुछ समय पहले की बात करें तो लड़कियों की स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी. लड़कों को हमेशा लड़कियों से ज्यादा अच्छा माना जाता था. हर कोई चाहता था कि उनके घर पर लड़का ही जन्म ले. हालांकि अब स्थिति थोड़ी सुधर चुकी है. वर्तमान में लड़के और लड़कियों को बराबरी का दर्जा मिल चुका है. पर अभी भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर लड़कियों की स्थिति ठीक नहीं है. ऐसे में सरकार द्वारा भी बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है.

साल 2016 में शुरू की गई थी योजना

इसी क्रम में एक और नई योजना क्रियान्वित की गई है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं. बालिकाओं के समग्र विकास, बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिए, राजस्थान राज्य में 1 जून 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई है. यह योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना की जगह पर लागू की गई है. इस योजना के अन्तर्गत नियमों के अनुसार कुल छः किश्तों में प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता-पिता/अभिभावक को कुल  50000/- की राशि का लाभ दिया जाता है.

जीवित बालिका के जन्म पर दिया जाता है लाभ

Mukhyamantri Rajshri Yojana के अतंर्गत राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं जननी सुरक्षा योजना में अधीस्वीकृत प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव पर जीवित बालिका जन्म पर परिलाभ दिया जाता है. अगर बात करें कि इस योजना के तहत तो पहली किस्त कब तथा कितने रुपए की मिलती है तो आपको बता दें कि इस योजना के अन्तर्गत 1 जून 2016 या इसके बाद राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं जननी सुरक्षा योजना में अधीस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में जीवित बालिका जन्म पर महिला को 2500/- रूपये की राशि प्रथम परिलाभ के रूप में दी जा रही है.

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इस प्रकार मिलता है योजना के अंतर्गत लाभ 

यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अतंर्गत देय राशि के अलावा होती है. वहीं इस योजना के अन्तर्गत बालिका के पहले जन्म दिवस पर बालिका की उम्र अनुसार सभी जरूरी टीके लगवाने पर 2500/-रूपये की राशि द्वितीय परिलाभ के रूप में 1 जून 2017 से देय रहेगी. बाकी देय परिलाभ योजना के प्रावधान अनुसार चार किश्तों में मिलेगा.

जिसमें बालिका के किसी भी सरकारी स्कूल में पहली कक्षा में दाखिला लेने पर 4000/-रूपये की राशि, बालिका के किसी भी सरकारी स्कूल में कक्षा 6 में एडमिशन लेने पर 5000/-रूपये की राशि, बालिका के किसी भी राजकीय स्कूल में कक्षा 10 मेंदाखिला लेने पर 11000/-रूपये की राशि, बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 12 पास करने पर 25000/-रूपये की राशि, बालिका के नाम से देय होती है.

राज्य के मूल निवासियों को ही मिलता है योजना का लाभ 

अगर इस बारे में बात करें की योजना का लाभ एक से ज्यादा बालिकाओं के लिए भी होगा तो आपको बता दें कि इस योजना के अन्तर्गत यदि एक ही प्रसव में एक से ज्यादा बालिका का जन्म होता है तों जीवित बालिकाओं की संख्या के आधार पर उतनी ही संख्या में लाभ 2500/- रूपये के गुणांक में देय होता है. वही अलग-अलग प्रसव पर जन्मी अधिकतम दो बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलता है इस योजना का लाभ कॉटेज वार्ड में भर्ती प्रसुताओं को भी मिलता है. आपको बता दें कि इस योजना का लाभ सिर्फ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दिया जाता है.

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