Haryana Aapki Beti Hamari Beti Yojana: बेटी के जन्म पर दी जाती है आर्थिक सहायता

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Haryana Aapki Beti Hamari Beti Yojana: हरियाणा में हर वर्ग के उत्थान के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है. हरियाणा सरकार बच्चों, बूढ़ो और महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित कर रही है. इसी क्रम में हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना शुरू की गई है. इस योजना का नाम आपकी बेटी हमारी बेटी योजना है.

बेटी के जन्म पर दी जाती है आर्थिक सहायता

योजना के तहत सरकार की तरफ से बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है. इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर मिलता है. वहीं अन्य वर्गों को दूसरी बार तीसरी बेटी के जन्म पर दिया जाता है.परिवार में पहली बेटी के जन्म पर सरकार द्वारा 21,000 रुपए की राशि बीमा निगम में निवेश की जाती है. वहीं अन्य वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि बिमा निगम में निवेश की जाती है. बेटी के 18 साल की हो जाने पर यह राशि ब्याज सहित प्रदान की जाती है.

महिला सम्मान योजना 5100 रूपये फॉर्म

यह है योजना का मुख्य लक्ष्य 

सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी. हरियाणा में आज भी कुछ ऐसे स्थान है जहां पर लड़कियों के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता. लोगों का मानना होता है कि लड़का ही वंश को आगे बढ़ाएगी ऐसे में उन्हें लड़की नहीं चाहिए होती है. इसी को देखते हुए लड़कियों के उत्थान के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से यह योजना शुरू की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार तथा बालिकाओ को शिक्षा के उचित अवसर उपलब्ध करवाना है. आपकी बेटी हमारी बेटी योजना महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा संचालित की जा रही है.

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता

  • आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • अनुसूचित जाति तथा बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर मिलेगा योजना का लाभ वहीं अन्य वर्गों की दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर यह लाभ मिलता है.
  • गर्भवती महिलाओं को नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.
  • बालिकाओं का उचित और समय पर टीकाकरण होना चाहिए और टीकाकरण रिकॉर्ड आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए.
  • बालिकाओं के पास आधार नंबर होना चाहिए. हालांकि नामांकन के समय माता-पिता का आधार नंबर भी स्वीकार किया जा सकता है.
  • लाभार्थी को उनकी आयु के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकित होना चाहिए.

योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज

  1. जन्मी बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  2. परिवार पहचान पत्र संख्या
  3. जाती प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जातियों के लिए आवश्यक है)
  4. बीपीएल कार्ड (केवल बीपीएल परिवारों क़े लिए )
  5. निवासी प्रमाण पत्र
  6. राशन कार्ड.
  7. मतदाता पहचान पत्र
  8. समय पर टीकाकरण के सत्यापन के लिए टीका रिपोर्ट/टीकाकरण कार्ड.
किसान कर्जा माफ़ी योजना फॉर्म

किस प्रकार करें योजना में आवेदन

  • हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको हरियाणा सरल पोर्टल पर जाना होगा.
  • यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा जिसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना होगा.
  • इसके बाद पोर्टल पर आपको अपनी सारी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी.
  • सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
  • इसके बाद आपको अपना आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा.
  • आवेदन जमा हो जाने के बाद आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा.
  • आवेदन पत्र को स्वीकृति मिल जाने के बाद आवेदक को इस बारे में सूचना दी जाएगी.
  • आप चाहे तो इस योजना के लिए ऑफलाइन माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं.
  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में जाना होगा.
  • यहां से अपना आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा.
  • इसके बाद आवेदन फार्म में अपनी सारी जानकारी दर्ज करनी होगी तथा सभी संबंधित दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ लगाने होंगे.
  • इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कार्यालय में जमा करवाना होगा.
  • कार्यालय द्वारा आपके आवेदन फार्म को सत्यापित किया जाएगा. यदि आपका आवेदन फार्म स्वीकार होता है तो आपको इस बारे में सूचना दे दी जाएगी.

योजना में आवेदन करने के लिए लिंक

ऑफिसियल नोटिस डाउनलोडClick Here
अप्लाई ऑनलाइन फॉर्मClick Here
अन्य योजनाओ के फॉर्म देखेंClick Here

 

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