Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने नागरिकों के लिए एक योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना की शुरुआत अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए की गई है. मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का नाम मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना है. इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2014 को की गई थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों (बीपीएल श्रेणी) के लोगों को नए उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है.
योजना के तहत अनुसूचित जाति के नागरिकों को दिया जाता है लाभ
इस योजना के तहत लाभार्थियों को कम लागत वाले उपकरण या कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बना पाये. अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आज की इस खबर में हम आपको मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में आवेदन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया, लगने वाले जरूरी दस्तावेज, निर्धारित पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी देने वाले है ऐसे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहे.
विभिन्न जिलों में तय किए जाते हैं वित्तीय लक्ष्य
इस योजना को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जरिये संचालित किया जाता है. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय सहकारी विकास समितियां जिम्मेदार होती हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंच रहा है या नहीं. सरकार द्वारा दिए गए बजट के आधार पर विभिन्न जिलों में वित्तीय लक्ष्य तय किए जाते हैं, ताकि योजना का सही ढंग से संचालन हो पाये. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत लाभार्थी को बैंक से ऋण प्रदान किया जाता है.
योजना में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल होते हैं. लाभार्थी को ऋण मिलने के बाद, सरकार मार्जिन मनी और ब्याज अनुदान के रूप में सहायता करती है, जिससे उन्हें आर्थिक बोझ महसूस न हो. यदि लाभार्थी किसी कारणवश लॉन नहीं लौटा पाता तो सरकार उसे भू-राजस्व की तरह वसूली योग्य बना देती है.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए.
- आवेदन करने वाला लाभार्थी अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए.
- लाभार्थी की आय गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए यानि वह बीपीएल श्रेणी से संबंधित होना चाहिए.
- लाभार्थी का उद्देश्य नया उद्योग या व्यवसाय शुरू करना होना चाहिए.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)
- जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- योजना के तहत जिस परियोजना के लिए ऋण लिया जा रहा है, उसका विवरण.
किस प्रकार करें योजना में ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले आवेदक को इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट के होम पेज पर “मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना” के लिए आवेदन करने का विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करना होगा.
- इस पर क्लिक करते ही आपके सामने योजना से संबंधित विभिन्न विभागों की एक सूची खुल जाएगी.
- आपको अपनी आवश्यकतानुसार संबंधित विभाग की योजना को चुनना होगा और उस पर क्लिक करना होगा.
- अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको “साइन अप” का विकल्प दिखाई देगा.
- आपको यहां सभी जरूरी जानकारी भरनी होंगी और “अभी साइन अप करें” बटन पर क्लिक करना होगा.