Parivarik Labh Yojana: हमारे देश में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है. ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और दुर्भाग्यबस उस परिवार को चलाने वाले मुखिया की किसी कारण से मृत्यु हो गई है, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे परिवारों को 30000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है. हम सरकार की जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है.
सरकार ने शुरू की पारिवारिक लाभ योजना
इस स्कीम के तहत परिवार में एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु होने पर आर्थिक मदद का प्रावधान है. अगर आप Parivarik Labh Yojana का लाभ लेना चाहते हैं हमारी यह खबर जरूर देखें. हम आपके लिए इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया, स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया, इसके द्वारा दिए जा रहे हैं सभी लाभ एवं जरूरी दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहें है.
45 दिनों के अंदर अंदर मिल जाता है योजना का लाभ
हर परिवार में एक मुखिया होता है जो पूरे परिवार की देखभाल करता है. मगर यदि किसी कारणवश परिवार में मुखिया ही ना रहे तो पूरा परिवार संकट में आ जाता है. ऐसे में परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर पूरे परिवार को बड़ी समस्या से बचने के लिए सरकार द्वारा यह योजना लाई गई है. इस योजना के तहत सरकार द्वारा परिवार को ₹30000 की राशि प्रदान की जाती है.
ऐसे परिवारों के लिए सरकार की यह एक कल्याणकारी योजना है जिसके जरिए इन परिवारों को लाभ पहुंचाया जाता है. इस योजना का सीधा सा लक्ष्य इन परिवारों को लाभ पहुंचाना है ताकि उन्हें कोई भी आर्थिक समस्या न हो. लाभार्थियों को योजना का लाभ 45 दिनों के अंदर मिल जाता है.
योजना के तहत मिलने वाले विभिन्न लाभ
- यह योजना सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए ही शुरू की गई है.
- सरकार पात्र परिवारों को एकमुश्त 30000 रूपए का मुआवजा देती है.
- यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करती है.
- योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता आवेदनकर्ता के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है.
- पूरी राशि आवेदन के 45 दिनों के अंदर ही बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए.
- परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के मामले में ही योजना का लाभ मिलेगा.
- आवेदक परिवार बीपीएल राशन कार्ड धारक होना चाहिए.
- आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए.
- शहरी क्षेत्र के आवेदक के परिवार की सालाना आय 56450 रूपए से ज्यादा ना हो वहीं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक परिवार की सालाना आय 46080 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड या पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- BPL राशन कार्ड
- मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- इनकम सर्टिफिकेट
- आधार से लिंक बैंक खाते की पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
किस प्रकार करें पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- होम पेज पर आवेदन वाले Section में “नया पंजीकरण” के लिंक पर CLICK करना होगा.
- अब आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा.
- इस फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी को ध्यान से दर्ज करना होगा.
- इसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा और Verify Mobile No and send OTP पर CLICK करना होगा.
- वेरिफिकेशन होते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.
- इसके बाद आपके दोबारा से “नया पंजीकरण” पर CLICK करके नीचे दिए गए “लॉगिन करें” लिंक पर CLICK करना होगा.
- यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करके कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा.
- इसके बाद ओटीपी भेजें पर CLICK करके OTP से वेरिफिकेशन पूरा करना होगा.
- अब आपकी स्क्रीन पर पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन फॉर्म दिखाई देगा.
- आपको इस फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी को दर्ज करना होगा.
- लास्ट में सबमिट पर CLICK करना होगा.