Nanda Gaura Yojana: पहले के जमाने में बेटियों को ज्यादा शुभ नहीं माना जाता था. हर कोई यही चाहता था कि उनके घर पर लड़के का जन्म हो और उनके वंश आगे बढ़े. पर अब जमाना बदल चुका है. अब लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं रह गया है. हर माता-पिता अपनी संतान चाहे वह बेटा हो या बेटी उसकी परवरिश काफी अच्छे तरीके से करते हैं. हर क्षेत्र में लड़कियां भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर लड़कियां लड़कों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर ना चल रही हो. पर अभी भी कुछ इस तरह से हैं जहां पर लड़कियों की स्थिति में बदलाव नहीं हुआ है.
बेटियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की नई योजना
ऐसे में सरकार द्वारा बेटियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है ताकि उनके जीवन का उत्थान किया जा सके. आज हम सरकार की एक ऐसी ही योजना के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम नंदा गौरा योजना है. यह योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है. अगर आप भी इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे. हम आपको यहां पर योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि आप आसानी से योजना में आवेदन कर पाए और योजना का लाभ उठा पाए.
12वीं तक की पढ़ाई पर दी जाएगी आर्थिक सहायता
समाज में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटियों को बहुत समझते हैं ऐसे में बेटियां अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती. पर इस योजना का लाभ लेकर सभी लड़कियां अपनी शिक्षा अच्छी तरह से पूरी कर पाएंगी .समाज की इसी समस्या को दूर करने और बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना को शुरू किया है. इस योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य की सभी जन्म लेने वाली बालिकों को उनके जन्म से लेकर उनकी 12 तक की पढ़ाई पूरी होने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी. जिससे अपने शिक्षा और उचित पालन-पोषण से वंचित हो रही बालिकाओं के भविष्य को एक नई उड़ान मिलेगी.
2 चरणों में दी जाएगी कुल 62000 की आर्थिक सहायता
सरकार की तरफ से इस योजना के तहत राज्य की बालिकाओं को दो चरणों में कुल 62,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी. जिसमें पहले चरण में बेटी का जन्म होने पर सरकार द्वारा लाभार्थी को 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि व दूसरे चरण में 51,000 जब बेटी 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर लेगी तब दी जाएगी. इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को 2 फेज में अपना आवेदन करना होगा जिसमें पहले फेज में बेटी का जन्म होने के 6 महीने के अंदर ही आवेदन करवाना होगा और दूसरे फेज में बेटी के 12वीं कक्षा पास होने पर आवेदन करवाना होगा.
भाग्यलक्ष्मी योजना फॉर्म
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी योग्यता
- इस योजना के तहत केवल उत्तराखंड राज्य की स्थायी बालिकाएँ ही आवेदन कर सकती है.
- इस योजना के तहत एक परिवार की सिर्फ 2 बेटियों को ही लाभ मिलेगा.
- इस योजना के तहत वे ही बालिकाएँ पात्र हैं जिनका जन्म किसी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल या एएनएम सेंटर में जन्म हुआ हो.
- इस योजना का लाभ उन्हीं बालिकाओं को मिलेगा जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 72,000 रुपए से कम है.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात
- निवास प्रमाण पत्र
- इनकम सर्टिफिकेट
- महिला का प्रसव प्रमाण पत्र
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता या अभिवावक का आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
- बालिका का आधार कार्ड
- स्वघोषित अविवाहित प्रमाण पत्र
- 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र
- आंगनवाड़ी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
- विद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी