Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana: योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को किट दी जाती है

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Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana: उत्तराखंड सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना शुरू की गई है. मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को शिशु के जन्म के समय महालक्ष्मी किट प्रदान की जायेगी. इस किट में नवजात शिशु और शिशु की माँ के पोषण तथा स्वच्छता का सामान उपलब्ध करवाया जाएगा. जिस महिला की पारिवारिक आय 6,000/- रुपये प्रति माह से कम है वह इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी. इस योजना की शुरुआत साल 2021 से की गई है. योजना के तहत उत्तराखंड राज्य की महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा. ऐसे में महिलाओं के लिए शुरू की गई यह एक शानदार पहल है.

उत्तराखंड सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना

इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विस्तार के रूप में शुरू किया गया है. इस योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिला और उसके शिशु को कुपोषण से बचाना है. उत्तराखण्ड सरकार का महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग इस योजना का नोडल विभाग है. इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को किट दी जाती है जिसमें नवजात शिशु तथा मां के पोषण के लिए सामान उपलब्ध होता है. पहले यह किट सिर्फ उन महिलाओं को प्रदान की जाती थी जो कन्या को जन्म देती थी मगर साल 2023 से यह हर महिला को मिल रही है चाहे उसने लड़के को जन्म दिया हो या लड़की को. 

शिशु के जन्म के 6 महीने के अंदर आवेदन करना अनिवार्य 

इस योजना का लाभ केवल दो शिशु के जन्म तक ही मिलता है. अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपकों शिशु के जन्म के 6 महीने के अंदर आवेदन करना होता है. जिन महिलाओं की पारिवारिक आय 6,000/- रुपये प्रति माह से कम है वह ही महालक्ष्मी किट पाने के लिए पात्र होगी. उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र में संपर्क करना होगा. 

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योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता

  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का लाभ सिर्फ उत्तराखण्ड की महिलाओं को दिया जाएगा.
  • इस योजना का लाभ शिशु को जन्म देनी वाली महिलाओं को ही दिया जाएगा.
  • आवेदक को शिशु को जन्म देने के छह महीने के अंदर इस योजना के लिए आवेदन करना होगा.
  • इस योजना का लाभ पहले दो शिशु के जन्म पर माता और नवजात शिशु को मिलेगा.
  • महिला की पारिवारिक आय 6,000 रुपये प्रति माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात

  • उत्तराखण्ड का निवास प्रमाण
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • शिशु का जन्म प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नम्बर.

किस प्रकार करें योजना के तहत आवेदन

  • मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको आंगनबाड़ी केंद्र जाना होगा.
  • आंगनबाड़ी केंद्र जाने के बाद आपको योजना के लिए आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा.
  • अब आपको आवेदन फार्म में सारी मांगी गई जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करनी होगी.
  • इसके बाद आपको सभी संबंधित दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ संलग्न करने होंगे.
  • अब आपको अपना आवेदन फार्म में सभी संबंधित दस्तावेज आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर जमा करवाने होंगे.
  • आशा कार्यकर्ता आवेदन पत्रों और दस्तावेज़ों को सम्बंधित विभाग को भेजेगी.
  • महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग के अधिकारीयों द्वारा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना में प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी.
  • जांच में पात्र पायी गयी महिलाओं की सूची तैयार की जाएगी.
  • चुनी गयी महिलाओं को उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के तहत महालक्ष्मी किट का लाभ दिया जाएगा.
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