Mukhyamantri Kanyadan Yojana: लड़कियों के लिए सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शादी के समय पर मिलते हैं 51 हजार

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Mukhyamantri Kanyadan Yojana: पहले के जमाने में लड़कियों को बोझ समझा जाता था. हर कोई चाहता था कि उनके घर पर लड़का ही जन्म ले और वह उनके वंश को आगे बढ़ाएं. पर अब स्थिति थोड़ी बदल चुकी है. वर्तमान समय में लड़के और लड़की को बराबर माना जाता है. मगर अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे है जहां पर आज भी लड़कियों को वह स्थान नहीं मिल पाया है. ऐसे में सरकार लड़कियों के जीवन के उत्थान और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए समय-समय पर नई नई योजनाएं चलाती रहती है.

लड़कियों के लिए सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 

आज हम सरकार की एक ऐसी ही योजना के बारे में बात कर रहे हैं जिसके जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों को लाभ पहुंचाया जाता है. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों की शादी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है. इस योजना के तहत लड़कियों को शादी करने के लिए सरकार द्वारा 51000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. ऐसे में गरीब परिवारों को अपनी बेटी की शादी की कोई चिंता नहीं है. इसके लिए सरकार उनकी मदद कर रही है.

शादी के समय पर मिलते हैं 51 हजार 

यह योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से शुरू की गई है. इस योजना में लड़कियों की शादी के लिए सरकार 51 हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है यह राशि लाभार्थी के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है जिससे लाभार्थी को योजना का लाभ सीधे तौर पर मिलता है. राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत योग्य लड़कियों को उनके विवाह के समय 31000 रुपए से 41000 रुपए तक सहायता दी जाती है. राज्य की लड़कियां अगर 10वीं पास करती है तो सरकार उन्हें उनके विवाह के समय 41000 रुपए देगी पर अगर लड़की स्नातक पास करती हैं तो सरकार उनके विवाह पर 51000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है.

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योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता

  • इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों, शेष वर्गों के बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं एवं स्वयं महिला खिलाड़ी के विवाह में सहायता प्रदान की जाती है.
  • इस योजना का लाभ सिर्फ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा.
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आयु 18 वर्ष या इससे ज्यादा होनी चाहिए.
  • यह किन्हीं 2 कन्या संतानों के विवाह के लिए ही लागू होगा.
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए.

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • आवेदक का मूल निवास
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता डिटेल
  • बीपीएल कार्ड अथवा अंत्योदय प्रमाण पत्र या आस्था कार्ड
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • राज्य स्तर खिलाड़ी प्रमाण पत्र
  • कन्या का विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • वर एवं वधू की फोटो आदि

किस प्रकार करें योजना में आवेदन

  • मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए एसएसओ पोर्टल के जरिये ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
  • अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए एसएसओ पोर्टल में लोगिन करना होगा.
  • लॉगिन के बाद SJMS SMS के आइकॉन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरनी होंगी.
  • इसके बाद जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे.
  • आपको वर और वधु दोनों की सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी.
  • इसके बाद ओटीपी या फिंगरप्रिंट से वेरीफाई करना होगा.
  • सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना होगा.

अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म

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