Mahila Samridhi Yojana: महिलाएं शुरू कर सकती हैं अपना बिजनेस

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Mahila Samridhi Yojana: महिला समृद्धि योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य पिछड़े पृष्ठभूमि या गरीब पृष्ठभूमि से आने वाली महिला उद्यमियों को लाभ प्रदान करना है. यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) के हिस्से के रूप में क्रियान्वित की गई है. इस योजना के तहत, सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को सीधे या स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के जरिये सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाए जाते हैं.

योजना का लाभ लेकर महिलाएं शुरू कर सकती हैं अपना बिजनेस

योजना के तहत पात्र उधारकर्ता गरीब या गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी की या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित महिला लाभार्थी होती है. यानी की विशेष तौर पर यह योजना महिलाओं के लिए शुरू की गई है. जो भी महिला अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती है वह इसके जरिए लोन ले सकती हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं. इस योजना का लाभ उठाकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं.

योजना के लिए जरूरी पात्रता

  • योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए.
  • आवेदक की अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय 3,00,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
  • आवेदक एसएचजी का हिस्सा हो सकते हैं, जहां कम से कम 60% सदस्य पिछड़े वर्ग से होने चाहिए और शेष 40% अन्य कमजोर वर्गों जैसे शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं, अल्पसंख्यकों, एससी, एसटी आदि से हो सकते हैं.

महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • पहचान प्रमाण
  • निवास प्रमाण पत्र
  • एसएचजी सदस्यता आईडी
  • जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
  • बैंक के खाते का विवरण
  • सक्षम प्राधिकारी से आय प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

इन ऋणदाताओं की तरफ से दिया जाता है माइक्रोफाइनेंस

यह योजना महिला उद्यमियों को साझेदार ऋणदाताओं के जरिये माइक्रोफाइनेंस वितरित करती है ताकि वे अपना स्वयं का व्यावसायिक उद्यम की शुरुआत कर पाए. इस योजना के माध्यम से भागीदार ऋणदाताओं राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां ​​(एससीए),क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), व राष्ट्रीयकृत बैंक की तरफ सेवित उपलब्ध करवाया जाता है.

कितना मिलता है अधिकतम लोन

इस योजना के तहत मिलने वाला लोन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से या सीधे लाभार्थियों को वितरित किया जाता है.  एसएचजी योजना के तहत वितरित लॉन अधिकतम रु. 15,00,000 और प्रति लाभार्थी न्यूनतम रु. 1,00,000 तक हो सकता है.  इसके अलावा, एसएचजी के लिए अंतर्निहित शर्त यह है कि प्रति समूह सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 तक सीमित होनी चाहिए. इस योजना के अंतर्गत ऋणों की पुनर्भुगतान अवधि अधिकतम 48 महीने या 4 वर्ष तक रखी गई है. इस अवधि में अधिकतम 6 महीने की अधिस्थगन अवधि शामिल है. ऋण दाता की तरफ से दिया जाने वाला अधिकतम लोन परियोजना लागत की अधिकतम 95% तक हो सकता है.

मईया सम्मान योजना फॉर्म

महिला समृद्धि योजना में कैसे करें आवेदन

  • महिला समृद्धि योजना में आवेदन करने के लिए एनएसएफडीसी की आधिकारिक वेबसाइट या अपने राज्य सरकार के पोर्टल पर जाना होगा.
  • अब आपको महिला समृद्धि योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा.
  • अब आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरना होगा और आवश्यक विवरण जैसे आपकी आयु, नाम, संपर्क जानकारी, आवश्यक राशि आदि दर्ज करना होगा.
  • अब आपको आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करना होगा.
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