Krishak Udyami Yojana: इस योजना के तहत मिलेगा अधिकतम 10 लाख तक का लोन

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Krishak Udyami Yojana: अगर आप एक किसान है तो आज हम आपके लिए एक सरकारी योजना के बारे में जानकारी लेकर आए है जिसका आप लाभ उठा सकते है. अगर आप भी मध्य प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं और किसान है तो आप सभी के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी जारी की गई है. आपको बता दें की सरकार ने राज्य के युवा किसानों के लिए एक नई योजना को शुरू किया है जिसका नाम मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना है.

इस योजना के तहत किसान परिवार के बेटे बेटियों को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹50000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का प्रदान किया जा रहा है. मुख्यमंत्री इस कृषक उद्यमी योजना के तहत किस प्रकार से लोन प्राप्त कर सकते है इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, किन दस्तावेजों की जरूरत होंगी इससे संबंधित जानकारी जानने के लिए आप इस लेखक को अंत तक जरूर पढ़ें.

कृषक उद्यमी योजना योजना के तहत मिलेगा अधिकतम 10 लाख तक का लोन

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों के परिवार के व्यक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है. इस स्कीम में आवेदन करने से संबंधित पात्रता, योग्यता, आवेदन प्रक्रिया आवश्यक दस्तावेज और स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया आपको आगे इस लेख में बताई जा रही है.

यहाँ से जानकारी प्राप्त करके आप सभी बिना किसी समस्या के आसानी से योजना में आवेदन कर सकते हैं और इसका पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा जिसमें आपके लागत का 15% तक सब्सिडी भी मिलेगी. वहीं BPL, अन्य पिछड़ा वर्ग के महिला अल्पसंख्यक या विकलांगों को 30% तक की सब्सिडी दी जाएगी.

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात 

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • दसवीं का मार्कशीट
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • चालू मोबाइल नंबर

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है.
  • योजना का लाभ लेने के लिए आपका किसान होना जरूरी है.
  • योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए.

किस प्रकार करें योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन

  1. आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप सभी को इसकी अधिकारीक वेबसाइट पर जाना होगा.
  2. यहाँ होम पेज पर आने के बाद आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना वाले लिंक पर क्लिक करना होगा.
  3. इस पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर इस योजना से संबंधित आवेदन फार्म खुलेगा.
  4. आपको आवेदन फार्म में आवश्यक सभी जानकारी को सही-सही दर्ज करना होगा.
  5. उसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा.
  6. लास्ट में फाइनल सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा.

ऑफलाइन माध्यम से इस प्रकार करें अप्लाई 

  1. अगर आप इसमें ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसान कल्याण विभाग या जिला व्यापार में उद्योग केंद्र पर जाना होगा.
  2. वहां आने के बाद आपको इस योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा.
  3. आवेदन फार्म में आपको आवश्यक सभी जानकारी को भरना होगा.
  4. अब आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रति को आवेदन फार्म के साथ अटैच करना होगा.
  5. इसके बाद आवश्यक दस्तावेज और आवेदन फार्म को संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवाना होगा.
  6. अब आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।
  7. सत्यापन पूरा होने के बाद आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

कृषक उद्यमी योजना में आवेदन हेतु मत्वपूर्ण लिंक्स

ऑफिसियल नोटिफिकेशन देखें

अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म

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