Haryana Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार की तरफ से गरीब लड़कियों के लिए और एससी व बीसी के कल्याण के लिए एक नई योजना तैयार की है. गरीब परिवारों के लिए अपनी बेटी की शादी करना एक बड़ी समस्या होती है. शादी में होने वाला खर्च जताना उनके लिए काफी मुश्किल होता है. पर सरकार ने अब इस मुश्किल का हल कर दिया है. जी हां आपको बता दे कि सरकार ने इसके लिए हरियाणा विवाह शगुन योजना शुरू की है. यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत बेटियों की शादी के लिए अभिभावकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे आने वाली विधवाओं की कन्याओं और अनुसूचित जाति के विवाह में वित्तीय सहायता उपलब्ध करना है.
शगुन के तौर पर दिए जाते हैं 71000 रुपए
यह एक G2C सेवा है. इस योजना के तहत सिर्फ https://saralharayana.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं. ऐसे में जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहता है वह इस ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकता है. इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जाति और विधवाओं की बेटियों को कन्यादान के नाम पर 71000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है.
शगुन में हुई है वृद्धि
शादी के समय शगुन के तौर पर 66,000 रुपये दिए जाते है व शेष राशि विवाह के पंजीकरण के समय दिए जाते है. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत मिलने वाले शगुन में Rs. 21,000 की बढ़ोतरी की हुई है. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और टपरिवास समुदाय की लड़कियों के विवाह के अवसर पर शगुन के तौर पर 71000 रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है.
हरियाणा लाड़ली योजना फॉर्म
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
- आवेदक द्वारा एक घोषणा पेश की जाएगी जिसमें आवेदक यह ऐलान करेगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग से ना प्राप्त की है ना आने वाले समय में लेगा.
- संबंधित अधिकारी से विवाह का कार्ड और आवेदन पत्र का प्रमाणीकरण करना अनिवार्य है.
- दूल्हा एवं दुल्हन कि स्वयं प्रमाणित आयु के प्रमाण की प्रतियां भी दावा फॉर्म के साथ लगाने होंगे.
- आवेदक के पास 1 वर्ष कि नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है.
योजना क़े लिए जरूरी कागजात
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शादी का प्रमाण पत्र
- दूल्हा एवं दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय का प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र
इस प्रकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में करें आवेदन
- हरियाणा विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के माता-पिता कों अपनी तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को सभी दस्तावेजों के साथ एक निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन पत्र जमा करना होगा.
- जिला कल्याण कार्यालय जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मामले को संबंधित उपायुक्त को पेश करेगा जो इस योजना के तहत स्वीकृति प्राधिकारी होगा.
- यह राशि संबंधित जिला कल्याण अधिकारी की तरफ से कोषागार से प्रदान की जायेगी तथा पुत्री के विवाह के पहले लाभार्थी क़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.
- विवाह के बाद, लाभार्थी दतय प्रारूप में एक प्रमाण पत्र पेश करेगा जो यह सत्यापित करेगा कि वास्तव में विवाह हुआ है.
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