Haryana Matrushakti Udyamita Yojana: सरकार ने महिलाओं के स्वरोजगार के लिए शुरू की योजना

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Haryana Matrushakti Udyamita Yojana: पूरे देश में तीज का उत्स्व  पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया. तीज त्यौहार की शुरुआत के साथ ही अब त्यौहार शुरू होने वाले हैं. रक्षाबंधन और जन्माष्टमी भी इसी महीने आने वाले हैं. तीज महोत्सव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चों को कई तरह की सौगात देने का ऐलान किया है. हरियाणा मातृशक्ति उद्यमी योजना के लिए भी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है.

हरियाणा सरकार ने महिलाओं के स्वरोजगार के लिए शुरू की योजना

आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य की विवाहित महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनने के लिए एक कल्याणकारी एवं महिला उत्थानकारी  योजना को शुरू किया गया है. इस योजना का  नाम हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना है. इस योजना के जरिये राज्य की उन सभी महिलाओं को लाभ मिलता है जो अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहती है. राज्य की महिलाएं इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता के रूप में कम ब्याज दर पर लोन प्राप्त करके स्वरोजगार स्थापित कर सकती है.

अपने व्यवसाय के लिए मिलता है 5 लाख तक का लोन

हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के माध्यम से सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है तथा महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका भी प्रदान कर रही है. इस योजना के तहत महिलाएं 300000 तक का लोन ले सकती थी. पर अब सरकार ने इसकी सीमा को बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ऐलान किया गया है कि हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत अब महिलाएं 5 लाख तक का लोन ले पाएगी. महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत सिर्फ 7% ब्याज की दर से लॉन का भुगतान करना होगा.

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता

  • Haryana Matrushakti Udyamita Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
  • इस योजना के अंतर्गत सिर्फ राज्य की महिलाएं ही आवेदन कर पाएंगी.
  • आवेदक महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • राज्य की विवाहित महिलाएं ही आवेदन कर सकती है.
  • आवेदक महिला के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए.
  • परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए.
  • परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो.
  • महिला आवेदक के खुद के नाम पर बैंक खाता होना चाहिए तथा यह आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
  • अनुभव प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक
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किस प्रकार करें योजना के तहत आवेदन

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट क़े होम पेज पर आपको Register करना होगा.
  • इसके बाद आपको होम पेज पर वापस आकर लॉगिन करना होगा.
  • लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपको मातृशक्ति उद्यमिता योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को सही-सही दर्ज करना होगा. 
  • अब मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा.
  • लास्ट में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • आवेदन प्रक्रिया पूरी होने पर आपके पंजीकरण नंबर और ईमेल आईडी पर आवेदन से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी.
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ऑफलाइन माध्यम से कैसे करें आवेदन

  • इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जिले या क्षेत्र के महिला विकास विभाग कार्यालय में जाना होगा.
  • वहां जाकर आपको संबंधित कर्मचारी से मातृशक्ति उद्यमिता योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा.
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा.
  • इसके बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।.
  • अब आपको यह आवेदन फॉर्म दस्तावेजों सहित संबंधित विभाग में जमा कर देना होगा.
  • आवेदन फॉर्म जमा करते वक़्त आपको एक रसीद दी जाएगी जिससे आपको अपने पास सुरक्षित रखना होगा.
  • संबंधित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों की जांच की जाएगी.
  • यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो लोन की राशि आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी.

     

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