Haryana Masik Bhatta Yojana: हरियाणा सरकार की तरफ से बीपीएल छात्रों के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है. छात्रों के लिए शुरू की गई इस योजना का नाम हरियाणा मासिक भत्ता योजना है. बीपीएल छात्रों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं. योजना के तहत स्टूडेंट्स को मासिक भत्ता दिया जाता है. अगर आप भी बीपीएल परिवार से संबंधित है और एक स्टूडेंट है तथा इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे. आपको इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं कि हरियाणा सरकार की मासिक भत्ता योजना क्या है और इसके तहत किस प्रकार भत्ता दिया जाता है.
बीपीएल छात्रों को हर महीने मिलता है मासिक भत्ता
हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल छात्र-छात्राओं को मासिक भत्ता देने के लिए मासिक भत्ता योजना चलाई गई है. इस योजना के जरिये सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बीपीएल विद्यार्थियों को हर महीने मासिक भत्ता प्रदान किया जाता है. इस योजना के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग भत्ता दिया जाता है. योजना के तहत मिलने वाली राशि छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह के अनुसार मिलती है. तथा तीन महीने के बाद यह सीधा बैंक खाते में भेजी जाती है. इस योजना से राज्य के करीबन 50 लाख से भी ज्यादा बीपीएल परिवारों के छात्रों को लाभ प्रदान किया जाएगा.
सभी छात्रों को इस प्रकार दिया जाता है मासिक भत्ता
इस योजना के जरिये सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बीपीएल छात्रों को मासिक भत्ता दिया जाता है. योजना के अनुसार कक्षा पहली से पांचवी तक सभी छात्रों को हर महीने 75 रुपए, छात्राओं को 150 रुपए मासिक दिए जाने का प्रावधान है. कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 100 रूपये प्रति महीना , छात्राओं को 200 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं. योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि हर 3 महीने में लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
- योजना में आवेदन करने वाला छात्र हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
- इस योजना का लाभ सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ले सकते है.
- आवेदक छात्र पहली से लेकर आठवीं कक्षा का छात्र होना चाहिए.
- आवेदक छात्र के पास परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड होना अनिवार्य है.
- छात्र के परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम होनी चाहिए.
- परिवार के पास बीपीएल राशन कार्ड होना अनिवार्य है.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात
- परिवार पहचान पत्र (फैमिली आइडी)
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- बैंक खाता कॉपी
- बीपीएल राशन कार्ड
किस प्रकार करें हरियाणा मासिक भत्ता योजना के तहत आवेदन
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए अभी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरु नहीं की गई है. योजना के तहत आवेदन सिर्फ ऑफलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है. जिला स्तर पर इस योजना का लाभ लेने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भरकर जमा करवाना होगा. पात्र छात्र को अभिभावक के साथ जिला अधिकारी के कार्यालय में चले जाना होगा.
वहां पर हरियाणा मासिक भत्ता योजना से संबंधित आवेदन फार्म लेना होगा. इसके बाद आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करके, दस्तावेजों की कॉपी को संलग्न करके कार्यालय के ऑफिसर को जमा करवाना होगा. इसके बाद विभाग आपके आवेदन फार्म व दस्तावेजों की जांच करेगा. सभी जानकारी सही पाए जाने पर योग्य छात्र के बैंक अकाउंट में मासिक भत्ता राशि आना शुरू हो जाएगी.