Haryana Ladli Yojana: हरियाणा सरकार की तरफ से बेटियों के उत्थान के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है. जैसा कि आप सब जानते हैं हरियाणा में पहले लड़कियों और लड़कों के अनुपात में काफी अंतर था. यहाँ लड़कियों की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी. ऐसे में लड़कियों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने साल 2006 में योजना शुरू की. इस योजना का नाम हरियाणा लाडली योजना है. हरियाणा लाडली योजना के तहत बेटियों के उत्थान के लिए कई तरह के लाभ प्रदान किए जा रहे हैं. यदि किसी परिवार में सिर्फ बेटियां हों, तो उन्हें लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना का लाभ दिया जाएगा.
मां के खाते में जमा की जाती है राशि
इस योजना के अंतर्गत परिवार को हर महीने 5000 रुपये की पेंशन दी जाएगी. इसके लिए माता या पिता के 45वें जन्मदिन से 60 वर्ष तक परिवार को रजिस्टर किया जाता है. 60 वर्ष की उम्र के बाद, यह पेंशन बुढ़ापे की पेंशन में बदल दी जाएगी. यह एक ऐसी योजना है जिसमें एक परिवार के बच्चों को लाभ दिया जाता है. इसमें राशि मां के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. यदि मां जीवित नहीं है, तो यह लाभ पिता को दिया जाता है. किसान विकास पत्र के जरिए हर साल ₹5000 निवेश किए जाते हैं मगर बेटे की उम्र 18 साल होने से पहले इन्हें निकाल नहीं जा सकता है.
इन लाभार्थियों को दिया जाता है लाभ
इस स्कीम का लाभ उन परिवारों को मिलता है जिनकी आय 2 लाख रुपये से नीचे है और जो हरियाणा के रहने वाले है. इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को किसी भी प्रथम या द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए. वहीं वे डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ठेकदार जैसी पेशेवर जॉब्स में भी नहीं होना चाहिए. इसके अलावा, माता-पिता को कोई अन्य पेंशन नहीं मिलनी चाहिए. सिर्फ वही बेटियां इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकती हैं जिनका जन्म 30 अगस्त 2005 के बाद हुआ हो.
हरियाणा महिला सम्मान योजना फॉर्म
हरियाणा लाडली योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- वोटर कार्ड
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्कूल का प्रमाण पत्र
- आवासी प्रमाण पत्र के लिए, राशन कार्ड या फिर वोटर कार्ड की फोटो की कॉपी
- फोटो लगी मतदाता सूची ( यदि आपके पास है)
- आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पीपीपी (परिवार पहचान पत्र), आय प्रमाण पत्र, या पासपोर्ट की फोटो कॉपी
कैसे करें योजना के लिए आवेदन
1. हरियाणा लाडली योजना में आवेदन करने के लिए आपको ऑफ़लाइन प्रक्रिया अपनानी होगी.
2. हरियाणा लाडली योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी अस्पताल, या ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बाल विकास परियोजना के अधिकारी के कार्यालय जाना होगा.
3. वहां जाकर, आपको हरियाणा लाडली योजना का आवेदन फार्म हासिल करना होगा.
4. आवेदन फार्म मिलने के बाद, आपको उसमें पूछी गई सारी जानकारी सावधानी पूर्वक दर्ज करनी होगी.
5. इसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फार्म के साथ लगाना होगा.
6. अंत में, आपको यह आवेदन फॉर्म और सभी दस्तावेजों को आंगनवाड़ी या इससे संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा.
7. इस प्रकार, हरियाणा लाडली योजना के अंतर्गत आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा.