Free Bus Pass Haryana: अब करें 1000 किलोमीटर तक मुफ्त सफर फ्री पास का उठाये लाभ

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Free Bus Pass Haryana: हरियाणा सरकार की तरफ से आम जनता के लिए समय-समय पर नई नई योजनाएं क्रियान्वित की जाती है ताकि आम जनता को इसका लाभ प्रदान किया जा सके. इसी कड़ी में सरकार द्वारा एक और नई योजना शुरू की गई है. इस नई योजना का नाम फ्री बस पास या हैप्पी कार्ड योजना है. इस योजना के तहत आपका कार्ड बनाया जाता है जिसके जरिए आप बसों में मुफ्त सफर कर सकते हैं. अगर आप अभी हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और इस बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे.

हैप्पी कार्ड के लिए शुरू हुआ नया पोर्टल

जी हां हरियाणा सरकार की तरफ से फ्री बस पास सेवा शुरू की गई है. इस योजना के तहत आपका पास फ्री में बनता है और आप बिना किराये बस से सफर कर सकते हैं. इस कार्ड के जरिये हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा. राज्य के ऐसे  परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम है, वे इस योजना का लाभ ले पाएंगे. हरियाणा सरकार की तरफ से हैप्पी कार्ड के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है, जिसके जरिये लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे.

परिवार के हर सदस्य का अलग-अलग बनेगा हैप्पी कार्ड

Happy Card के लाभ हासिल करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस कार्ड के तहत लाभार्थी को हर साल 1000 किलोमीटर के मुफ्त सफर का लाभ मिलेगा. हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के जरिये लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का आनंद लेने के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से कनेक्ट किया जाएगा, और एक स्मार्ट कार्ड (हैप्पी कार्ड) जारी किया जाएगा. हरियाणा सरकार इस योजना के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च करेगी. योजना के तहत परिवार के हर सदस्य का अलग-अलग हैप्पी कार्ड बनेगा. हैप्पी कार्ड के लिए लाभार्थी को ₹50 का शुल्क देना होगा, इसके अतिरिक्त कार्ड की लागत ₹109 रुपये होगी और वार्षिक रख-रखाव के लिए ₹79 का शुल्क सरकार वहन करेगी.

स्टूडेंट फ्री बस पास योजना

हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए जरूरी पात्रता

  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक भारत राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
  • योजना के तहत हरियाणा के जिन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख रुपये या इससे कम है, वे लाभ लेने के पात्र होंगे. 
  • जो परिवार अंत्योदय श्रेणी में आते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा.

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • परिवार पहचान पत्र (फैमिली आइडी)
  • आधार कार्ड
  • आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

किस प्रकार करें हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन

  • योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • यहाँ होम पेज पर “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • अब परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करना होगा और  कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
  • अब “ओटीपी भेजें” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और ओटीपी को वेरीफाई करना होगा.
  • ओटीपी वेरीफाई होने के बाद, आपके सामने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी.
  • अब आप जिस सदस्य के लिए हैप्पी कार्ड बनवाना चाहते हैं, उसका सिलेक्शन करना होगा.
  • अब मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा.
  • कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और “ओटीपी भेजें” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • अब आधार से रजिस्टर नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे भरकर आपको वेरीफाई करना होगा.
  • अब “आवेदन करें” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • इस प्रकार आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है.
  • आवेदन करने के 15 दिन बाद, आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड ले सकते है.

योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स

ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लिंक : अप्लाई ऑनलाइन

योजना का ऑफिसियल नोटिफिकेशन : नोटिफिकेशन

हैप्पी कार्ड स्टेटस चेक करें : हैप्पी कार्ड स्टेटस

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