Unmarried Pension Yojana: हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा राज्य के अविवाहित उम्मीदवारों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा हर महीने अविवाहित पुरुषों एवं महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से करनाल जिले में जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना की शुरुआत की गई. हम आपको हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे योजना का उद्देश्य, योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कैसे कर सकते हैं यहां पर प्रदान कर रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो अंत तक हमारे साथ बने रहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की थी योजना
हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की ओर से करनाल जिले में एक जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान राज्य के विवाहित महिला/पुरुष के लिए पेंशन योजना शुरू करने का ऐलान किया गया था. इस योजना के तहत जो भी महिला/पुरुष जिनकी आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है जिन्होंने शादी नहीं की है, उन्हें हर महीने सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी. हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लागू होने पर राज्य के लगभग सवा लाख लोगों को इस योजना के जरिये पेंशन प्राप्त करने का का लाभ मिलेगा. इस योजना के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन किया जा सकता है.
हर महीने मिलेगी 2750 रुपए की पेंशन
राज्य के जो भी महिला और पुरुष जो किसी कारणवश से शादी नहीं कर पाए हैं और उनकी आयु 45 वर्ष से ज्यादा है उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा. इस योजना के तहत उनको प्रतिमाह सरकार के द्वारा 2750 रुपए की पेंशन दी जाएगी. ऐसे में अविवाहित पुरुष और महिलाएं सरकार के इस योजना का लाभ ले पाएंगे और अपना जीवन यापन बिना किसी समस्या के कर पाएंगे. इस योजना का लाभ लेने के बाद उन्हें किसी और पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
- आवेदन करने वाले उम्मीदवार का हरियाणा का मूल निवासी होनी चाहिए.
- यदि महिला/ पुरुष विधुर है, उनकी आयु 40 साल से ज्यादा है, परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- अविवाहित आवेदन करने वाले की उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच होने चाहिए.
- अविवाहित आवेदन करने वाले के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए.
- जो भी उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं उनका बैंक में खाता होना चाहिए और वह उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
- महिला और पुरुष दोनों इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- परिवार की आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता कॉपी
किस प्रकार करें योजना में आवेदन
- सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा.
- यहां पर होम पेज पर आपको Services/ Schemes का विकल्प नजर आएगा. आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपके सामने Citizen Services >> Social Security Pension Schemes विकल्प दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपके सामने जो भी विकल्प आए उसमें से आपको Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा.
- यहां से आवेदन फार्म प्राप्त कर लेना होगा और इसमें जो भी जानकारी पूछी गई है उन सभी को सही से दर्ज करना होगा.
- इसके बाद जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन फार्म को संबंधित विभाग में जाकर जमा करवा देना होगा.