Haryana Chara Bijai Yojana: हरियाणा के आधे से ज्यादा जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है. हरियाणा को उनके किसानों से एक अलग पहचान मिलती है. ऐसे में हरियाणा में किसान एक मुख्य भूमिका अदा करते हैं. अन्नदाता के विकास के लिए सरकार भी समय-समय पर नई योजनाएं पेश करती रहती है. इन योजनाओं के पीछे लक्ष्य होता है कि किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाए तथा अपने उत्पादन को बढ़ा पाए.
सरकार ने शुरू की Haryana Chara Bijai Yojana
इसके लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं जैसे ट्रैक्टर सब्सिडी योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना व अन्य कई योजनाएं चलाई गई है. आज भी हम सरकार की एक ऐसी ही योजना के बारे में बात कर रहे हैं जिसके अंतर्गत किसानों कोलाभ दिया जाता है. इस योजना का नाम हरा चारा बिजाई योजना है. इस योजना के तहत गौशालाओं के लिए चारा उगाने पर किसानों को सहायता राशि प्रदान की जा रही है.
गौशाला के आसपास हरा चारा उगाने पर मिलेगा अनुदान
योजना के अंतर्गत किसानों को 10000 प्रति एकड़ पर अधिकतम 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है. सरकार का कहना है कि वह किसानों के साथ खड़ी है और उनके उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. इस योजना से किसानों को भी मुनाफा होगा तथा गायों को भी हरा चारा उपलब्ध हो पाएगा. योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जाएगी.
मिलेगी ₹10000 प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता
इससे पशुपालन में सहायता मिलेगी. इस योजना के अंतर्गत जो भी किसान गौशाला के आस-पास चारा उगाएगा, उसे हरियाणा सरकार की तरफ से प्रति एकड़ दस हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. आपको बता दें कि यह आर्थिक सहायता अधिकतम एक लाख रुपएनिर्धारित की गई है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए तथा वह पशुपालक या किसान होना चाहिए.
Haryana Chara Bijai Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- भूमि के कागजात
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
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हरियाणा हरा चारा बिजाई योजना में इस प्रकार करें आवेदन
- अगर आप Haryana Chara Bijai Yojana में आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
- रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदक को मोबाइल नंबरव कैप्चर कोड दर्ज करना होगा.
- इसके बाद अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
- पंजीकरण करने के बाद,हरियाणा चारा बिजाई योजना को सेलेक्ट करना होगा.
- इसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा.
- अब इस आवेदन फार्म में आपको सारी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होगी.
- इसके बाद आपको सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
- अब आपको अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा.
- आपके आवेदन पत्र की जाँच संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी.
- जांच में सब कुछ सही पाया जाने पर आपका आवेदन स्वीकार हो जाएगा.
- हरियाणा चारा बिजाई योजना के अंतर्गत लाभार्थी को सहायता राशि डी बी टी (Direct Benefit Transfer )के माध्यम से दी जाएगी.