Dayalu Yojana Haryana: हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है. इन योजनाओं को शुरू करने के पीछे सरकार का यही लक्ष्य है कि आम जनता को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किया जा सके. आज हम सरकार की एक ऐसी ही योजना के बारे में बात कर रहे हैं जिसका लक्ष्य आम जनता को लाभ उपलब्ध करवाना है. सरकार की इस योजना का नाम दयालु योजना है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है.
अगर आपको सरकार की इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और आप ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें. हम आपको योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्रदान कर रहे हैं ताकि आप भी आसानी से योजना में आवेदन कर पाए और योजना का लाभ उठा पाए.
सरकार की दयालु योजना के तहत मिलती है 5 लाख तक की आर्थिक सहायता
हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत एक लाख से 5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. सरकार की इस स्कीम के तहत परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु अथवा दिव्यांग होने पर हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. यह योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि गरीब लोगों की मदद हो सके और उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिल पाए. इस योजना को 16 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरह से शुरू किया गया था. इस योजना के तहत हरियाणा के अंत्योदय परिवारों को लाभ प्रदान किया जाता है.
दयालु योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
- जिस भी परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम है वह सभी परिवार Dayalu Scheme के पात्र रहेंगे.
- परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने की स्थिति से 3 महीने के अंदर योजना में आवेदन करना होगा.
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
- फैमिली आईडी में आवेदक की आय वेरीफाई होनी चाहिए.
- 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की उम्र वाले इस योजना का लाभ ले पायेंगे.
योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी कागजात
- आवेदक का आधार कार्ड
- मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी )
- मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
योजना में कैसे कर सकते हैं आवेदन
- इस स्कीम में आवेदन करने के लिए सबसे पहले दयालु योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- होम पेज पर Apply Scheme के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- फैमिली आईडी नंबर दर्ज करना होगा.
- अब GET OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब फैमिली आईडी से रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगा ओटीपी दर्ज कर वेरीफाई करना होगा.
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा.
- आवेदन फार्म में मांगी की जानकारी दर्ज करनी होंगी.
- अब आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.
- अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार से आप दयालु योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं.
किस प्रकार मिलेगी योजना की राशि
- Dayalu Yojana के तहत आवेदक को 3 महीने के अंदर आवेदन करना होगा.
- मृत्यु की स्थिति में आर्थिक मदद परिवार के मुखिया के बैंक खाते में भेजी जाएगी.
- विकलांगता की स्थिति में आर्थिक मदद लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा जो फैमिली आईडी में रजिस्टर होगा.
- परिवार के मुखिया की मृत्यु अथवा दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता परिवार के बुजुर्ग सदस्य के खाते में भेजी जाएगी जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम होंगी.