Palanhar Yojana Rajasthan: सभी बच्चों को मिलेंगे 1500 रूपए महीना पालनहार योजना शुरू

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Palanhar Yojana Rajasthan: केंद्र व राज्य सरकारों की तरफ से समय-समय पर आम जनता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं. इन योजनाओं को शुरू करने के पीछे सरकार का यही लक्ष्य है कि आम जनता तक हर संभव मदद पहुंचाई जा सके. इसी के चलते राजस्थान सरकार द्वारा पालनहार योजना चलाई गई है. अगर आप भी राजस्थान राज्य के निवासी है और सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं मगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो परेशान ना हो. आज हम आपके लिए पालनहार योजना राजस्थान के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं. ऐसे में सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बन रहे.

अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई योजना

राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से राज्य के अनाथ बच्चों को लाभान्वित करने के लिए पालनहार योजना की शुरुआत की गई है. पालनहार योजना के तहत राज्य के अनाथ बच्चों या जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, उनके पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं, बल्कि समाज में बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार/परिचित के परिवार में की जाएगी. इस योजना का मुख्य लक्ष्य अनाथ बच्चों को मदद पहुंचाना है.

दी जाएगी आर्थिक सहायता

योजना के तहत प्रत्‍येक अनाथ बच्‍चे के लिए पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्‍चे के लिए 500 रूपये प्रतिमाह की दर से तथा स्‍कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से अनुदान उपलब्‍ध कराया जाता है. इस राशि की मदद से पालनहार परिवार बच्चे का पालन पोषण अच्छी प्रकार कर पाते हैं.

फ्री मोबाइल योजना फॉर्म

कौन ले सकता है पालनहार योजना का लाभ 

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई पालनहार योजना अनाथ बच्चों को उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और पालन-पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उनका समर्थन करती है. योजना के तहत अनाथ, जेल में बंद माता-पिता के बच्चे, विधवा माताएँ, परित्यक्त या तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे, विकलांग बच्चे, एड्स पीड़ितों के बच्चे लाभ लेने के लिए पात्र होते हैं.

राजस्थान पालनहार योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

इस योजन में आवेदन करने के लिए आपके पास निचे दिए गए डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है: –

  • पालनहार का ‘‘भामाशाह कार्ड”
  • पालनहार का ‘‘आय प्रमाण पत्र” (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा एवं बी.पी.एल. श्रेणी में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है)
  • ”मूल निवास प्रमाण पत्र” की प्रति
  • बच्चे का ”आधार कार्ड”
  • बच्चे का “आंगनवाडी केन्द्र पर पंजीकरण/विद्यालय में अध्यनरत् होने का प्रमाण पत्र”
  • अनाथ बच्चों का “पालन-पोषण करने का प्रमाण पत्र” (जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो अथवा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास से दण्डित किए गए हो अथवा जिनकी विधवा माता ने विधिवत पुनर्विवाह के पश्चात् अपनी संतानों को त्याग दिया हो, के लिये ही उक्त प्रमाण पत्र की पूर्ति कराई जानी है)

राजस्थान पालनहार योजना में किस प्रकार करें आवेदन

इस योजना में आवेदन करने के लिए निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें: –

  • योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले, Social Justice and Empowerment Department की ऑफिसियल वेबसाइट से राजस्थान पालनहार योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा.
  • फॉर्म में पालनहार का नाम, जन्मतिथि आदि सभी जानकारी भरनी होंगी.
  • सभी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा.
  • शहरी क्षेत्र के निवासी को फॉर्म को विभागीय जिला अधिकारी के पास जमा करना होगा.
  • ग्रामीण क्षेत्र के निवासी को फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी या ई-मित्र कियोस्क केंद्र में जमा करना होगा.
  • इस प्रकार से आप पालनहार योजना में आवेदन कर सकते है, अगर आपका फॉर्म सही पाया जाता है तो आपको योजना का लाभ दे दिया जाएगा।

योजना फॉर्म डाउनलोड

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