Haryana Free Tirth Yojna: हर कोई चाहता है कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा जरूर करें. पर कई बार जिम्मेदारियों और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह अपने सपने पूरा नहीं कर पाते है. पर अब जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होने क़े कारण तीर्थ दर्शन को नहीं जा सकते है उनके लिए हरियाणा सरकार ने एक नई योजना शुरू की है. इस योजना की शुरुआत हरियाणा क़े पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर द्वारा की गई है. इसके माध्यम से राज्य के हर बुजुर्ग व्यक्ति को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा.हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 60 वर्ष से ज्यादा बुजुर्गों को राज्य सरकार मुफ्त में तीर्थ दर्शन करवाएगी.
ऑफलाइन माध्यम से करना होगा रजिस्ट्रेशन
तीर्थ दर्शन योजना का लाभ हर धर्म का व्यक्ति उठा सकता है. अगर आप भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऑफलाइन पंजीकरण करना होगा. इस योजना के तहत 70 फीसदी खर्च सरकार वहन करती है और शेष का 30% खर्च लाभार्थी को स्वयं वहन करना होता है. हर साल इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग 250 वरिष्ठ नागरिकों को विशेष स्थलों पर तीर्थ दर्शन कराने क़े लिए ले जाता है. इस योजना के तहत लगभग 200 वृद्धजन को सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की यात्रा कराई गई है. हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना का लाभ बीपीएल परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को दिया जा रहा है.
योजना क़े लिए जरूरी पात्रता
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या इससे ज्यादा होनी चाहिए.
- इस योजना के तहत केवल गरीब परिवार के वरिष्ठ नागरिक ही पात्र होंगे.
- बीपीएल श्रेणी के बुजुर्ग भी इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे.
- गैर बीपीएल परिवार के नागरिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त होने के लिए 30% खर्च खुद देना होगा.
- आवेदन करने वाले बुजुर्ग मानसिक तथा शारीरिक तौर पर स्वस्थ होने चाहिए.
- तीर्थ दर्शन योजना में राज्य के हर धर्म के लोग आवेदन कर सकते हैं.
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योजना क़े लिए जरूरी दस्तावेज
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
इस प्रकार करें ऑफलाइन आवेदन
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में आवेदन करने क़े लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी तहसील कार्यालय या एसडीएम या डीसी ऑफिस जाना होगा.
- इसके बाद आपको वहां जाकर आवेदन फॉर्म लेना होगा.
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें मांगी गई सारी जरूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा.
- सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म क़े साथ लगाना होगा.
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म ऑफिस में जाकर जमा कर देना होगा.
- आवेदन फॉर्म जमा होने के बाद जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी की तरफ से आवेदन कर्ताओं का चयन किया जाएगा.
- आवेदन कर्ताओं को ड्रॉ के आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा.
- जिसके बाद ड्रॉ के मुताबिक विजेता को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा.
- इस प्रकार आप सरलता से इस योजना का लाभ ले पाएंगे.
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