Bhagya Laxmi Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बेटियों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है. इस योजना का नाम भाग्यलक्ष्मी योजना है. बेटियों का उत्थान करना है लक्ष्य बेटियों का उत्थान करना है. इस योजना के तहत आर्थिक राशि उपलब्ध करवाई जाती है जिससे बेटियां आगे बढ़ सकती है और शिक्षा भी प्राप्त कर सकती है. Bhagya Lakshmi Yojana के तहत बेटी के जन्म पर माता को ₹ 5,100 रुपयो की आर्थिक सहायता दी जाती है. बेटियों के लिए शुरू की गई यह योजना सरकार की महत्वकांक्षी पहल है जिसके जरिए बेटियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी.
भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत प्रदान की जाती है आर्थिक सहायता
भाग्यलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत बेटी के जन्म पर भारत सरकार द्वारा कुल ₹ 50,000 रुपयो का बांड प्रदान किया जाता है और यही बांड 21 साल बाद मैच्योर होकर कुल ₹ 2 लाख रुपये का हो जाता है जिसका लाभ सीधे तौर पर बेटी को मिलता है. योजना के अन्तर्गत जब बेटी कक्षा 6 में एडमिशन लेती है तब उसके बैंक अकाउंट में कुल ₹ 3000 रूपये की आर्थिक मदद जमा की जाती है.
वहीं जब बेटी कक्षा 8वीं में पहुंच जाती तब उसके बैंक खाते में कुल ₹ 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता ट्रांसफर की जाती है. योजना के तहत जब बेटी दसवीं कक्षा में पहुंचती है तो उसके खाते में ₹7000 जमा होते हैं तथा 12वीं कक्षा में उसे ₹8000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक के माता-पिता का आधार कार्ड
- आवेदक का आधार कार्ड
- बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट,
- जाति प्रमाण पत्र,
- माता – पिता का उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र,
- आय प्रमाण पत्र,
- बेटी की फोटो और
- बैंक खाता पासबुक आदि.
योजना के लिए जरूरी पात्रता
- योजना का लाभ लेने क़े लिए बेटी का जन्म 31 मार्च, 2006 के बाद हुआ हो.
- बेटी के जन्म के सिर्फ 1 माह के अंदर ही नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में उसका पंजीकरण हुआ होना चाहिए.
- सभी आवेदक, अभिभावको की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
- आवेदक बेटी, BPL परिवार से संबंधित होनी चाहिए.
- अभिभावको को बेटी की पूरी शिक्षा – दीक्षा, सरकारी विघालय में करनी होगी.
- बेटी की शादी 18 साल के बाद ही होनी चाहिए.
- कोई भी अभिभावक, सरकारी कर्मचारी नही होना चाहिए आदि.
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इस प्रकार करें योजना में आवेदन
- Bhagya Lakshmi Yojana में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बाल व महिला विकास मंत्रालय के कार्यालय में जाना होगा.
- इसके बाद आपको वहां से योजना में आवेदन क़े लिए जारी आवेदन फॉर्म को लेना होगा.
- अब इस आवेदन फॉर्म में आपको मांगी गई जानकारी सही तरीके से दर्ज करनी होगी.
- अब मांगे जाने वाले सभी दस्तावेजो की प्रतियो को आवेदन फार्म के साथ अटैच करना होगा.
- अन्त में, आपको अपने इस आवेदन फॉर्म व सभी संबंधित दस्तावेजो को उसी कार्यालय में जमा करना होगा.
- इसे जमा करने के बाद आपको इसकी रसीद प्राप्त कर लेनी होगी आदि.
- इस प्रकार आपका आवेदन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा.
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