PM Jeevan Jyoti Bima Yojana: सिर्फ 436/- रूपए में मिलता है 02 लाख का बीमा

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PM Jeevan Jyoti Bima Yojana: केंद्र सरकार की तरफ से साल 2015-16 के बजट के दौरान एक योजना का ऐलान किया गया था. इस योजना का नाम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है. इस योजना के तहत मृत्यु हो जाने पर कवर उपलब्ध करवाया जाता है. अगर आपकों ईस योजना के बारे में नहीं पता तो हमारे साथ बने रहे. हम आपको योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं.

साल 2015 में शुरू की गई थी योजना

सरकार देश के नागरिकों क़े आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए कई प्रकार की स्कीमें चला रही है. देश के आम नागरिकों के लिए एक ऐसी ही योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PM Jeevan Jyoti Bima Yojana). इस बीमा योजना के माध्यम से हर वर्ग को लाभ मिलता है. इस बीमा योजना के तहत पॉलिसी को खरीदने के लिए सालभर में एक बार बहुत कम राशि का भुगतान करना पड़ता है. जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत सरकार ने साल 2015 में की थी. देश के नागरिक प्रति वर्ष भुगतान कर इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं और इंश्योरेंस का लाभ ले सकते हैं.

खाताधारक के खाते से ऑटो डेबिट होता है बीमा प्रीमियम

योजना के अंतर्गत किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में रू. 2 लाख और प्रति वर्ष 436/- प्रीमियम का बीमा किया जाएगा. बीमा प्रीमियम खाताधारक के खाते से ऑटो डेबिट कर दिया जाएगा. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है. यह एक साल का कवर है, जिसे हर साल रेनयू किया जा सकता है. यह योजना बैंकों/डाकघरों द्वारा पेश की जाती है और इसके माध्यम से  जीवन बीमा कम्पनियाँ प्रकाशित की जाती है.

बाल जीवन बीमा योजना

इस आयु सीमा के लोग हो सकते हैं पॉलिसी में शामिल

जिन भी सेविंग अकाउंट धारक नागरिकों की आयु 18 साल से 50 साल के बीच है वह इस योजना में शामिल हो सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास एक से ज्यादा बैंकों में बचत खाते हैं वह केवल एक खाते से ही योजना में शामिल हो सकता है. योजना के तहत पॉलिसी की अवधि 1 जून से अगले वर्ष 31 में तक रहती है.

क्या रहेगी नामांकन प्रणाली

खाता धारक निम्नलिखित प्रणालियों में से किसी के भी माध्यम से पीएमजेजेबीवाय के लिए नामांकन कर सकता है.

  • शाखा में जाकर
  • बीसी के पास जाकर
  • बॉब वर्ल्ड इंटरनेट (इंटरनेट बैंकिंग) के जरिये

बीमा का समापन किस प्रकार होता है

  • वार्षिक नवीनीकरण के अधीन 55 वर्ष (जन्म दिवस के आस पास) की मौत होने पर (हालांकि, प्रविष्टि 50 वर्ष की आयु होने पर संभव नहीं होगी)
  • बैंक में खाते का बंद होना या बीमा को जारी रखने लिए अपर्याप्त शेष न होने पर
  • योजना के तहत कई कवरेज के मामले में, बीमा कवर रु. 2 लाख तक सीमित होगा और प्रीमियम जब्त किया जा सकेगा.

ऑटो डेबिट प्रीमियम के लिए अकाउंट में रखे पर्याप्त राशि 

यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना के 30 दिनों के अंदर अपना दावा प्रस्तुत करना वांछनीय है. योजना में पहले से नामांकित ग्राहकों को योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता के अधीन बीमा कवरेज के बंद होने से बचने के लिए हर अगले वर्ष के 31 मई तक अपने खाते में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखनी चाहिए. यानी कि ऑटो डेबिट प्रीमियम के लिए आपके खाते में पैसे होने चाहिए.

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