Haryana Govt Loan Scheme: हरियाणा राज्य में विभिन्न प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है. हर योजना को शुरू करने के पीछे यही लक्ष्य होता है कि आम जनता को लाभ मिल पाए. इसी के चलते हरियाणा राज्य में बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं. आज भी हम एक ऐसी योजना के बारे में बात कर रहे हैं जिसे राज्य के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है. श्रमिक किसी भी राज्य की नींव होते हैं. ऐसे में सरकार द्वारा इनका ध्यान रखने के लिए एक योजना शुरू की गई है. हम जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं उसे योजना का नाम हरियाणा गवर्नमेंट लोन स्कीम है.
योजना के तहत श्रमिकों को उपलब्ध करवाया जाता है ब्याज मुक्त ऋण
इस योजना के तहत हरियाणा के श्रमिकों को ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाया जाता है. यानी कि श्रमिकों को लोन के लिए कोई भी ब्याज नहीं चुकाना होता है. मजदूरों के विकास के लिए वास्तव में ही सरकार की यह एक शानदार पहल है. इस स्कीम क़े तहत निर्माण कामगारों को उनके मकान की खरीद अथवा निर्माण क़े लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है.
योजना का लाभ लेकर आसानी से कामगार अपना मकान बना सकते हैं. अगर आप भी एक श्रमिक है और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे. हम यहां पर आपको योजना से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं. यहां से जानकारी प्राप्त करने के बाद आप आसानी से योजना में आवेदन कर पाएंगे.
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तें
- सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत श्रमिक की कम से कम पांच वर्ष की नियमित सदस्यता तथा 60 वर्ष की आयु होने में 8 वर्ष का समय बचा हुआ हो
- कर्मकार की अधिकतम आयु 52 वर्ष की होनी चाहिए. ताकि अगले 8 साल में वह लोन को लौटा सके.
- सरकार की इस सुविधा का लाभ जीवन में सिर्फ एक बार उठाया जा सकता है.
हरियाणा गवर्नमेंट लोन स्कीम के तहत जरूरी पात्रता
- योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक 5 साल से सदस्य होना चाहिए.
- इस योजना के लिए सिर्फ एक बार आवेदन किया जा सकता है.
- मृत्यु के बाद इस योजना का कोई लाभ नहीं दिया जाता है.
- इस योजना के तहत ₹200000 की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है.
- सरकार द्वारा श्रमिकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है जिसे वह आसानी से लौट सकते हैं.
- इस योजना के जरिए श्रमिकों के कंधों पर अतिरिक्त भार नहीं आता.
हरियाणा मजदूरी कॉपी योजना
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- लोकेशन सर्टिफिकेट
- भूमि कर रसीद
- मंजूर किया गया योजना और अनुमान
- इमारत की स्वामित्व (केवल रखरखाव के लिए)
- राशन कार्ड
- समापन लाभ घोषणा
- 14 साल का बाधाप्रतिष्ठान प्रमाणपत्र
- पहचान प्रमाण पत्र व पासबुक की फोटो कॉपी
- आवेदक से घोषणा कि न तो वह न तो उसकी पत्नी या बच्चे किसी घर का मालिक हैं (नई निर्माण के लिए)
- इमारत की आयु प्रमाणपत्र (केवल रखरखाव के लिए)
- टाइटल क्लीयरेंस सर्टिफिकेट
- निर्माण के लिए प्राधिकारिक निरस्ति प्रमाणपत्र
हरियाणा गवर्नमेंट लोन स्कीम किस प्रकार कर सकते हैं आवेदन
- हरियाणा गवर्नमेंट लोन स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए योजना में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा.
- योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा.
- अब आपको होम पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा.
- इस पर क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा.
- इस आवेदन फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जरूरी जानकारी को सावधानीपूर्वक दर्ज करना होगा.
- आपको अपनी सारी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, जिला, कस्बा, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण आदि भरनी होगी.
- सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.
- दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार हरियाणा गवर्नमेंट लोन स्कीम में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
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