Viklang Pension Yojana: योजना के तहत दिव्यांग नागरिकों को दी जाती है आर्थिक सहायता

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Viklang Pension Yojana: भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं को संचालित किया जा रहा है. इन योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहायता राशि दी जाती है. भारत सरकार द्वारा एवं विभिन्न राज्य सरकार अपने राज्य की नागरिकों के लिए पेंशन योजनाओं चलाती है तथा विभिन्न नागरिक इन योजनाओं का लाभ लेते हैं. केंद्र सरकार देश के जरूरतमंद नागरिकों को विधवा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना एवं कल्याणी पेंशन योजना जैसी पेंशन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करती है.

दिव्यांग नागरिकों के लिए सरकार लाई नई योजना 

आज हम सरकार की एक ऐसी ही योजना के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम विकलांग पेंशन योजना है. इस योजना के तहत उन नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो विकलांग है. सरकार द्वारा यह योजना दिव्यांग नागरिकों के लिए शुरू की गई है. भारत सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को पात्रता अनुसार ₹600 से लेकर ₹1000 तक की मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाती है. इस योजना का लाभ लाभार्थियों को सीधे तौर पर मिलता है. पेंशन की आर्थिक राशि लाभार्थियों के खातों में डीबीटी माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है.

योजना के तहत दिव्यांग नागरिकों को दी जाती है आर्थिक सहायता

इस योजना का लाभ राज्य सरकारों की तरफ से भी दिया जाता है. ऐसे में अलग-अलग राज्यों में योजना के तहत मिलने वाली राशि अलग-अलग हो सकती है. केंद्र सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत ₹600 प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद राज्य सरकार अपनी ओर से राशि को बड़ा या घटा सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई इस विकलांग पेंशन योजना का लक्ष्य विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है. इस योजना का लाभ लेकर दिव्यांग नागरिक किसी और पर निर्भर नहीं होंगे.

विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता 

  • विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक भारत देश का मूल निवासी होना चाहिए.
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक न की आयु 18 साल से ज्यादा तथा अधिकतम आयु 59 साल होनी चाहिए.
  • आवेदक परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए.
  • आवेदक परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स नहीं भरता होना चाहिए.
  • योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिक के पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए.
  • आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए.
  • आवेदक के पास योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए.
  • योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं बीपीएल राशन कार्ड धारी परिवार को योजना का लाभ दिया जाएगा.
  • आवेदक अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं लेता हो.
अटल पेंशन योजना फॉर्म

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज 

  • आधार कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • विकलांगता का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

किस प्रकार करें योजना के तहत आवेदन

  • विकलांग पेंशन योजना के अतहत ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा करने के लिए आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर जाना होगा.
  • यहां आपके सामने वेबसाइट के मेन पेज पर पेंशन के लिए आवेदन फार्म का विकल्प दिखाई देगा. आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके सामने आवेदन फार्म खुल जाएगा.
  • आपको आवेदन फार्म में मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को भरना होगा.
  • इसके बाद योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
  • अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा करना होगा.
  • अब आपको आवेदन फार्म का प्रिंटआउट निकालना होगा.
  • निकल गए प्रिंटआउट को अपने नजदीकी जनपद पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा.
  • इस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा कर पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं.
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