Unified Pension Scheme: सरकार ने की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा

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Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों क़े लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को स्वीकृति दे दी गई है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इसकी जानकारी साझा की. इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी.

सरकार ने की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा

जैसा कि आप सब जानते  है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नई पेंशन योजना (एनपीएस) में सुधार के लिए लंबे समय से मांग उठाई जा रही थी. अब सरकार ने इस मांग कों पूरा करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणाकर दी है. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया, ‘सरकारी कर्मचारियों की तरफ से एनपीएस में सुधार की मांग की गई है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में टीम सोमनाथन के नेतृत्व में इस पर एक समिति गठित की थी. जेसीएम (संयुक्त सलाहकार तंत्र) सहित व्यापक परामर्श और चर्चा के बाद समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश पेश की है. अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए हामी भर दी है.

कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलेगी सुनिश्चित पेंशन

यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है.  इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलेगी. यह राशि रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की 50% होगी. कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद इस पेंशन को पाने के पात्र होंगे. वहीं यदि किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसे उस समय तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी परिवार को दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त अगर कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से ज्यादा है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय की जाएगी.

10 हजार रुपये से कम नहीं होगी न्यूनतम राशि

अहम पॉइंट यह है कि कर्मचारी का कार्य-वर्ष चाहे जितना भी हो, उनकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10 हजार रुपये से कम नहीं होगी. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (एनपीएस) में बने रहने या एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल होने का फैसला लेने का अधिकार प्राप्त होगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह उन सभी लोगों पर लागू होगा, जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही रिटायर हो चुके हैं.

अटल पेंशन योजना फॉर्म

1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी नई पेंशन स्कीम 

हालांकि नई योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत सेवानिवृत्त हुए सभी लोग और 31 मार्च, 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी यूपीएस के इन सभी लाभों के लिए हकदार होंगे. उन्होंने जो भी पैसा निकाला है, उसे समायोजित करने के बाद उन्हें पिछला बकाया मिल जाएगा.

इस पेंशन स्कीम क़े तहत कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा, केंद्र सरकार 18 प्रतिशत अंशदान करेगी, कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की ही तरह दस प्रतिशत होगा. कर्मचारियों कों महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा. रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि से अलग से हर छह महीने की सेवा के बदले में मासिक वेतन (वेतन+डीए) का दसवाँ हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर दिया जाएगा. 

योजना से जुड़े महत्वपूर्ण लिंक्स

योजना की घोषणा हुई24 अगस्त 2024
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