Pradhanmantri Matrutva Vandana Yojana: केंद्र सरकार की तरफ से गर्भवती महिलाओं के लिए एक योजना क्रियान्वित की गई है. इस योजना का नाम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है. योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक लाभ दिया जाता है. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को ₹5000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. भारत में कई जनकल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं.
सरकार दे रही ₹5000 की आर्थिक सहायता
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना भी उन्ही में से एक है जिसके अंतर्गत अगर कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उसको सरकार ₹5000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. सरकार द्वारा यह आर्थिक से सहायता सीधा महिलाओं के बैंक अकाउंट में ट्रान्सफर की जाती है. यानी की योजना का सीधा लाभ महिलाओं को दिया जाता है. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी आर्थिक सहायता मिलती है. ऐसी महिलाएं जो काम करती है उन्हें गर्भावस्था के दौरान आराम मिल पाता है.
तीन किस्तों में मिलती है आर्थिक सहायता राशि
सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के जरिए वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं तथा उन्हें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना होता है. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में कोई भी महिला ऑनलाइन आवेदन करने क़े योग्य होंगी. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में आंगनबाड़ी की आशा द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को ₹5000 की आर्थिक राशि तीन किस्तों में प्रदान की जाती है.
लखपति दीदी योजना फॉर्म
किस प्रकार मिलता है योजना का पैसा
इस योजना कों केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2017 में शुरू किया गया था. सरकार द्वारा मिलने वाले इस आर्थिक राशि की सहायता से महिलाएं अपनी दैनिक पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत पहली किस्त 1000 रूपए तब गर्भवती महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है जब महिला गर्भावस्था के दौरान शीघ्र आंगनवाड़ी केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर योजना में रजिस्ट्रेशन करती है. 2000 रूपए की दूसरी किस्त गर्भावस्था के 6 महीने बाद कम से कम 1 प्रसव पूर्व जांच के बाद ट्रांसफर की जाती है. तथा ₹2000 की तीसरी किस्त बच्चे के जन्म क़े बाद ट्रांसफर की जाती है.
योजना का लाभ लेने क़े लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदिका (गर्भवती महिला) का आधार कार्ड
- आवेदिका के पति का आधार कार्ड
- मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड
- आवेदिका का स्वयं का बैंक अकाउंट
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला गर्भवती होनी चाहिए.
- गर्भवती महिला की उम्र 19 साल से ज्यादा होनी चाहिए.
- इस योजना का लाभ सिर्फ पहले बच्चे के जन्म पर ही मिलता है.
इस प्रकार करें योजना में आवेदन
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है.
- इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- यहाँ आने क़े बाद Citizen Login पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी वेरिफिकेशन करनी होगी.
- अब आपको Data Entry पर क्लिक करके Beneficiary Registration करना होगा.
- अब आपको यहां पर मांगी गई सारी जानकारी दर्ज करनी होंगी.
- अब आपको बच्चे का आधार नंबर, जन्म दिनांक, उम्र कैटेगरी आदि जानकारी भरनी होगी.
- अब मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
- इसके बाद एक आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना होगा.
- अब सबमिट पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार सफलतापूर्वक आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.