PM Svanidhi Loan Yojana: हमारे देश में गरीब लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं. आज हम आपके लिए एक ऐसे ही योजना लेकर आए हैं जिसके जरिए रेडी टपरी का धंधा करने वाले लोग भी अपना जीवन सुधार सकते हैं. हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेहड़ी टपरी वाली धंधा चलाते हैं. इस प्रकार के लोग सड़कों पर अपना ठेला लगाकर सामान बेचते हैं और अपना गुजारा करते है. कोविड-19 की महामारी के कारण बहुत सारे लोगों को यह रोजगार छोड़ना पड़ गया था.
सरकार की तरफ से शुरू हुई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना
सरकार द्वारा इन्हीं परेशानियों को देखते हुए PM Svanidhi Loan Yojana की शुरुआत की गई है. इस स्कीम के द्वारा हिस्ट्री वेंडर्स को अपना रोजगार फिर से शुरू करने के लिए सरकार की ओर से 50000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा. लोन के साथ-साथ सरकार सब्सिडी भी दें रही है जिससे रेहड़ी पटरी वाले लोग अपना रोजगार करके अच्छी कमाई कर पाये. इस वर्ग के लोगों के लिए सरकार की यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है. इस योजना से उन्हें काफी मदद मिलेगी और वह अपना रोजगार फिर से शुरू कर पाएंगे.
साल 2020 में शुरू हुई थी योजना
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से साल 2020 में PM Svanidhi Loan Yojana की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसाय को शुरू करने के लिए पूंजी के तौर पर लोन उपलब्ध करवा रही है. आवेदकों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए योजना के तहत पहले 10000 रुपया का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा, उसके बाद दूसरी किस्त में 20000 रुपया का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा और तीसरी किस्त में 50000 का लोन दिया जाएगा. इस योजना के तहत दिए गए लोन पर 7% की दर से सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
- इस योजना का लाभ सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलेगा, जो रेहड़ी टपरी लगाकर अपना रोजगार करते हैं.
- स्ट्रीट वेंडरों के पास शहरी स्थानीय निकायों (ULB) द्वारा जारी पहचान पत्र या वेंडिंग प्रमाणपत्र चाहिए.
- सर्वेक्षण में स्ट्रीट वेंडरों की पहचान हुई, मगर वेंडिंग प्रमाणपत्र या पहचान पत्र नहीं मिले. ऐसे मामलों में, स्ट्रीट वेंडरों के लिए प्रोविजनल वेंडिंग सर्टिफिकेट बनाया जाएगा.
- यूएलबी के नेतृत्व वाले पहचान सर्वेक्षण से बाहर रह गए स्ट्रीट वेंडर या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू कर दी है, दोनों को यूएलबी या टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) द्वारा अनुशंसा पत्र (LOAR) भेजा गया है.
- स्ट्रीट वेंडर, जो आसपास के विकास या ग्रामीण या उप-शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग करते हैं, एलबी की भौगोलिक सीमा में हैं और एलबी या टीवीसी द्वारा अनुशंसा पत्र (LOAR) जारी किया गया है.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात
- आधार कार्ड,
- पैन कार्ड,
- बैंक पासबुक,
- शहरी स्थानीय निकायों (ULB) द्वारा जारी पहचान पत्र,
- इनकम प्रूफ,
- निवास प्रमाण पत्र,
- पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि.
किस प्रकार कर सकते हैं पीएम स्वनिधि लोन योजना में आवेदन
- इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पीएम स्वनिधि लोन योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- उसके बाद होम पेज पर आपको अप्लाई लोन के तीन विकल्प मिलेंगे.
- आपको अपने अनुसार के लोन को चुनकर उसमें क्लिक करना होगा.
- अप्लाई लोन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा.
- यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा.
- मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नीचे अपना कैप्चा कोड डालना होगा.
- फिर आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा.
- उसके बाद ओटीपी डालने के बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद एक आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसे आपको सावधानीपूर्वक भरना होगा.
- एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भरने के बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करना होगा.
- लास्ट में आपको नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा.
- उसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना होगा.
- प्रिंट आउट लेने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज संगलन करके अपने किसी नजदीकी बैंक में जाकर जमा करने होंगे.
- बैंक द्वारा अप्रूवल होने के बाद आपको लोन दे दिया जाएगा.