PM Rojgar Protsahan Yojana: बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू हुई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

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PM Rojgar Protsahan Yojana: वर्तमान में हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है. बेरोजगारी के कारण युवाओं को काफी परेशानियां हो रही हैं. वर्तमान में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है. इस योजना को शुरू करने के पीछे यही लक्ष्य है कि बेरोजगारी दर को कम किया जा सके तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न किया जा सके. इसके चलते सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है. अगर आपको नहीं पता कि यह योजना क्या है तो हमारे साथ अंत तक बन रहे. हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं.

बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू हुई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को विशेष तौर पर बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू किया गया है. इस योजना के अंतर्गत सरकार  नियुक्तआ का ईपीएफ तथा ईपीएस का भुगतान करेगी. यह योजना 1 अप्रैल 2018 से शुरू हो चुकी है. पहले यह सुविधा सिर्फ ईपीएस के लिए ही मौजूद थी. इस योजना के अंतर्गत सरकार 8.33% ईपीएस का योगदान करती है व  3.67% ईपीएफ का योगदान करती है. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का लाभ सिर्फ नए रोजगार के लिए ही लिया जा सकता है.

योजना से मिलते हैं दोगुने लाभ 

इस योजना के दोगुने लाभ हैं, एक तरफ इस योजना के अंतर्गत एंपलॉयर को रोजगार सर्जन करने पर इंसेंटिव मिलेगा तथा दूसरी तरफ रोजगार के अवसर बढ़ेगे. योजना के क्रियान्वित होने से बेरोजगारी दर में कमी आएगी तथा युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे और वह आत्मनिर्भर बन सकेंगे. इस योजना के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा.

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए कुछ अहम बिंदु 

  • प्रतिष्ठान इपीएफ एक्ट 1952 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए.
  • प्रतिष्ठान के पास वैलिड LIN नंबर होना चाहिए.
  • पंजीकृत प्रतिष्ठान के पास संगठनात्मक पेन होना चाहिए.
  • कंपनी या व्यवसाय के पास एक वैध बैंक अकाउंट होना चाहिए.
  • प्रतिष्ठान को ईसीआर पेश करना अनिवार्य है.
  • 1 अप्रैल 2016 या फिर उसके बाद कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए.
  • प्रतिष्ठान का पैन तथा लिन नंबर को वेरीफाई किया जाएगा.
  • यूएएन डेटाबेस के जरिये नए कर्मचारी की जानकारी की वेरिफिकेशन होगी.
  • यूएएन सीडेड विद आधार नंबर का भी सत्यापन किया जाएगा.
  • यह सत्यापन यूआईडीएआई या फिर ईपीएफओ डेटाबेस से होगा.
  • नियुक्त की बैंक विवरण को भी ईपीएफओ के जरिये वेरीफाई किया जाएगा.
  • सभी प्रकार के सत्यापन करने के बाद सिस्टम द्वारा संस्थान को देने वाले राशि की गणना होंगी.
  • ईपीएफओ की ओर से एक मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम गठित होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एंप्लॉयमेंट को एनालिटिकल रिपोर्ट देगा.
प्रधानमंत्री लेबर कार्ड योजना

योजना के लिए जरूरी योग्यता

  • आवेदक भारत राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
  • इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने वाला प्रतिष्ठान ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए.
  • प्रतिष्ठानों के पास LIN नंबर होना चाहिए.
  • कर्मचारियों का आधार यूएएन से लिंक होना कंपलसरी है.
  • कर्मचारियों की सैलरी 15000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

योजना के लिए जरूरी कागजात 

  • आधार कार्ड
  • LIN नंबर
  • राशन कार्ड
  • इनकम सर्टिफिकेट
  • बर्थ सर्टिफिकेट
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

 इस प्रकार करें आवेदन

  1. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  2. अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा.
  3. होम पेज पर आपको आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा.
  4. इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा.
  5. आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करनी होंगी.
  6. अब आपको सभी मांगे गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा.
  7. इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा.
  8. इस प्रकार आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
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