Pashu Loan Yojana: भारत वास्तव में गांव में बसता है. भारत की ज्यादातर जनसंख्या गांव में निवास करती है. गांव में रहने वाले लोग पालतू पशु भी पालते हैं. गांव के निवासियों के लिए आय का स्रोत यही पशु है. ऐसे में सरकार ने लोगों को लाभ पहुंचाने और पशुधन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की है. इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है.
हम जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम पशु लोन योजना है. इस स्कीम के तहत हरियाणा सरकार द्वारा पशुधन के लिए लोन उपलब्ध करवाया जाता है. अगर आप भी हरियाणा के निवासी हैं और सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे. हम आपको यहां पर योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं.
पशुपालन के लिए ले सकते हैं सब्सिडी युक्त लोन
राज्य सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश के पशुपालकों को विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भैंस, गाय, बकरी, सूअर इत्यादि का पालन करने के लिए सब्सिडी युक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है. यदि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और पशुपालन में रुचि रखते हैं, मगर आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो यह योजना आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है. इस योजना के जरिये आप पशुपालन के लिए सब्सिडी युक्त ऋण प्राप्त कर सकते है.
किस प्रकार मिलती है लोन पर सब्सिडी
पशु लोन योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति के लिए अलग-अलग लोन सुविधा मिलती है. अनुसूचित जाति के पशुपालकों को गाय भैंस का पशुपालन करने पर 50% सब्सिडी दी जाती है. इसके अतिरिक्त बकरी भेड़ सूअर इत्यादि का पशुपालन करने के लिए ऋण लेने पर 90% तक की सब्सिडी दी जाती है. यानी कि अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को भेड़ बकरी सूअर इत्यादि का पशुपालन करने पर जितना लॉन चाहिए उसका 10% ही स्वयं को भुगतान करना होता है, इसका 90% सरकार भुगतान करती है. सामान्य जाति के पशुपालकों को इस योजना के तहत गाय भैंस भेड़ बकरी और सूअर इत्यादि का पशुपालन करने पर 25% तक की सब्सिडी दी जाती है.
इस प्रकार दिया जाता है योजना का पैसा
योजना के तहत भैंस रखने वाले पशुपलकों को 60249 रुपए, गाय रखने वाले पशुपालकों को 40783/ प्रति गाय रुपए, भेड़ और बकरी रखने वाले पशुपालकों को 4063/ प्रति पशु रुपए तक का लॉन उपलब्ध कराया जाएगा. इसी के साथ मुर्गी पालन के लिए 720रुपए / प्रति मुर्गी तक का ऋण ले सकते हैं. इस योजना के जरिये लिए गए लोन को 4% ब्याज दर पर 1 वर्ष के भीतर चुकाना होगा.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- उम्मीदवार के पास स्वयं के कम से कम 4 पशु होने चाहिए.
- आवेदक के पास पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध होनी चाहिए.
- आवेदन करने वाला उम्मीदवार जिन पशुओं के लिए लोन लेना चाहता है उनका बीमा और स्वास्थ्य कार्ड होना अनिवार्य है.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- पशुओं का बीमा और स्वास्थ्य कार्ड
- बैंक खाता कॉपी
- पशुओं की संख्या का विवरण
कैसे करें पशु लोन योजना के लिए आवेदन
- योजना में आवेदन करने क़े लिए सबसे पहले आपको सरल पोर्टल पर जाना होगा.
- इसके बाद आपके सामने पोर्टल का होमपेज को खुलकर आ जाएगा.
- यहाँ पोर्टल के होमपेज पर आपको लॉगइन करना होगा.
- यदि आप पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको New user?Register here के लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करना होगा.
- अब आपको लॉगइन करने के बाद पोर्टल पर संबंधित योजना का लिंक नज़र आएगा.
- अब आवेदन क़े लिए इस लिंक पर क्लिक करना होगा.
- यह करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा.
- अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी अहम जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करके आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आपको ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा.
- इसके बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार आप Pashu Loan Yojana के तहत अपना आवेदन कर पाएंगे.