Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana: राजस्थान सरकार अपने राज्य के किसानो के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लेकर आई है. सरकारी की यह योजना किसानों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है. इस योजना के तहत खेती-बाड़ी में लगे सभी किसानों को दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख रुपए तक की धनराशि मुआवजे के रूप में दी जा रही है. इस योजना के तहत जो किसान दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जा रही है.
राजस्थान सरकार की इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है. यह स्कीम राजस्थान के सभी किसान नागरिकों के लिए एक जीवन बीमा के रूप में काम करेगी. Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहे.
साल 2021 में शुरू की गई थी योजना
राजस्थान सरकार की तरफ से इस योजना को साल 2021 में शुरू किया गया था. योजना के तहत राजस्थान के किसानों के लिए कृषक गतिविधियों के दौरान किसी दुर्घटना में आंशिक या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख तक का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत अगर किसान की किसी आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर वह आंशिक या पूर्ण विकलांगता का शिकार हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार उन्हें या उनके परिवार को 5000 रूपए से लेकर 200000 रुपए तक का मुआवजा देती है. मुआवजे के तहत मिलने वाली राशि दुर्घटना के कारण हुई क्षति पर निर्भर करती है.
इस प्रकार मिलता है योजना के तहत लाभ
योजना के तहत किसी किसान की आकस्मिक दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है,तो उसके परिवार को 2 लाख की मुआवजा राशि मिलती है. आशिक फ्रैक्चर या एक उंगली काटने की स्थिति में 5000 रूपए,दो या दो से ज्यादा उंगलियों के कट जाने या फिर आंशिक विकलांगता की स्थिति में 25000 रुपए तक की राशि, शरीर के किसी अंग के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने या फिर सर के बालों की स्काल्पिंग के लिए 40 से 50 हज़ार रुपए, रीड की हड्डी में फ्रैक्चर होता है या सर पर गंभीर चोट के कारण कोमा जैसी स्थिति होती है तो 50000 या इससे ज्यादा की राशि दिए जाने का प्रावधान है.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
- आवेदक को राजस्थान का निवासी होना चाहिए.
- यह योजना सिर्फ कृषकों के लिए कृषक संबंधी गतिविधियों के दौरान हुई दुर्घटना की स्थिति में लागू होगी.
- अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तब उसके परिवार में पति/पत्नी, बेटी या बेटा योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे.
- लाभार्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए जबकि अधिकतम आयु 70 वर्ष की होनी चाहिए.
- अन्य किसी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ ले रहे किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.
- दुर्घटना होने के 6 महीने के अंदर किसान या उसके परिवार को जिला कृषि अधिकारी के पास आवेदन करना होगा.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात
- आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- जमीन का दस्तावेज
- मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र
- विकलांगता की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र
- पुलिस पूछताछ रिपोर्ट (FIR)
- एसडीएम की केस स्वीकृति रिपोर्ट
- वारिस विस्तार रिपोर्ट
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ़
इस प्रकार करें मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन
- योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में जाना होगा.
- यहां पर आपको कृषक साथी योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी होंगी.
- इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपको मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन फॉर्म दे दिया जाएगा.
- इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से दर्ज करनी होंगी.
- इसके बाद जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ अटैच करके कार्यालय में जमा करनी होंगी.
- अब आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद धनराशि को बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा.
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