Mukhyamantri Gramin Awas Yojana: गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाई जाएगी जमीन आवेदन शुरू

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Mukhyamantri Gramin Awas Yojana: हरियाणा सरकार की तरफ से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की गई है. जिन परिवारों के पास अपना खुद का घर नहीं है वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं.  ऐसे परिवार जिनके पास अपना स्वयं के मकान नहीं है वह इस पोर्टल के जरिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं.

हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रामीण आवास योजना के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार पोर्टल शुरू किया गया है. यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और ग्रामीण योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हमारी आज की यह खबर जरूर पढ़ें. हम आपको योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि आपको योजना में आवेदन करने में कोई भी परेशानी ना हो.

गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाई जाएगी जमीन

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 13 अगस्त 2024 को एक समारोह के दौरान ग्रामीण आवास योजना विस्तार पोर्टल को लॉन्च किया था. इस पोर्टल के जरिये गरीब परिवारों को जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है या जमीन नहीं है उन्हें गांव के अंदर 100 गज के प्लाट और महाग्राम के अंदर 50 गज के प्लाट प्रदान किये जायेंगे. इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. बता दे की योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में आप अपना आवेदन भेज सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं.

फ्री लैपटॉप योजना फॉर्म 

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मिलने वाले विभिन्न लाभ 

  • हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गांव में 100 गज और महा ग्राम में 50 गज के प्लॉट दिए जाएंगे.
  • ऐसी परिवार जिनके पास जमीन नहीं है वह इस योजना के तहत प्लाट ले सकते हैं.
  • ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है वह इस योजना के लिए आवेदन कर पायेंगे.
  • मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्लाट लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा.

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • राज्य के ऐसे परिवार जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिला है वह इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र रहेंगे.
  • राज्य के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 180000 रुपए से कम है वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
  • आवेदन की परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी बनी होनी आवश्यक है.

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात 

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • बैंक खाता
  • पासपोर्ट साइज फोटो

किस प्रकार करें योजना के तहत अपना आवेदन

  • योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • यहाँ होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार पोर्टल पर क्लिक करना होगा.
  • अब परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करके वेरीफाई पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके सामने ग्रामीण आवास योजना का आवेदन फॉर्म आ जाएगा.
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होंगी.
  • जानकारी दर्ज कर देने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा.
  • इस प्रकार से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी.

अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म

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