Mkan loan yojana: हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा प्रदेश के श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए एक योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत सरकार द्वारा उनके मकान खरीदने एवं निर्माण के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा. इस योजना की शुरुआत मजदूरों को लाभ प्रदान करने के लिए की गई है. इस योजना के जरिये श्रमिकों को ₹200000 तक का ब्याज मुक्त लोन मुहैया करवाया जाता है. प्रदेश के ऐसे श्रमिक जिनके पास खुद का घर नहीं है, उनके लिए यह काफी लाभकारी योजना है.
यहां जाने योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी
इस योजना के जरिये प्रदान की जाने वाली राशि को श्रमिक स्वयं का घर खरीदने एवं घर के निर्माण में इस्तेमाल कर सकते हैं. हरियाणा श्रमिक मकान लोन योजना से जुड़ी सारी जानकारी जैसे इस योजना का उद्देश्य, योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कैसे कर सकते हैं. इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे. पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद आप आसानी से इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं.
8 साल में करना होता है लॉन का भुगतान
इस योजना के तहत हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश के श्रमिकों को मकान बनाने के लिए ब्याज रहित लोन राशि दी जाती है. इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लोन की राशि ₹200000 है जिसका इस्तेमाल श्रमिक अपने घर के निर्माण के लिए एवं घर खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. योजना के तहत मिलने वाले लॉन की राशि को लोन लेने के बाद अगले 8 साल में भुगतान करना होता है. हरियाणा फ्री मकान लोन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हर मजदूर को योजना का लाभ दिया जाता है.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत श्रमिक की कम से कम 5 वर्ष के नियमित सदस्यता होनी चाहिए.
- योजना के तहत श्रमिक की अधिकतम आयु 52 वर्ष तक होनी चाहिए.
- श्रमिक की 60 वर्ष की आयु होने में कम से कम 8 वर्ष का समय बाकी होना चाहिए तभी आवेदन को योजना का लाभ दिया जाएगा.
- इस योजना का लाभ श्रमिक जीवन भर में एक बार ही प्राप्त कर सकता है.
- श्रमिक की मौत के बाद इस योजना का लाभ जारी नहीं रहेगा.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- भूमि रसीद प्रमाण पत्र
- मंजूर किया गया योजना और अनुमान
- 14 साल का बाधाप्रतिष्ठान प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
- बैंक खाता पासबुक
- इमारत का स्वामित्व प्रमाण पत्र
- इमारत की आयु प्रमाण पत्र इमारत के मूल्यांकन प्रमाण पत्र निर्माण के लिए प्राधिकारी निरस्ति प्रमाण पत्र
- आवेदक के द्वारा घोषणा पत्र होगा की न तो वह, न तो उसकी पत्नी या बच्चे किसी घर का मालिक है.
किस प्रकार करें मकान लोन योजना के तहत आवेदन
- इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा लेबर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- यहाँ होम पेज पर आपको नीचे की ओर दाई तरफ BOCW Welfare Schemes लिखा हुआ नजर आएगा इस पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपके सामने सभी प्रकार की योजनाओं का नाम आ जाएगा. यहां पर आपको “मकान की खरीद/ निर्माण हेतु ऋण” का नाम लिखा हुआ दिख जाएगा, इस पर क्लिक करके पूरी जानकारी को पढ़ना होगा.
- इसके बाद आपको होम पेज पर आना होगा. यहां पर आपको दाएं हाथ की तरफ HBOCW Board Beneficiary Login का ऑप्शन नजर आएगा. इस पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करना होगा.
- अब आपको स्कीम वाले क्षेत्र में चले जाना होगा.
- यहां पर आपके सामने जिस भी स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे, उन सभी स्कीम का नाम आ जाएगा.
- यहां पर आप मकान लोन योजना को सेलेक्ट कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं.