Mahila Startup Yojana: वर्तमान समय में हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बदल चुकी है. पहले के जमाने में महिलाओं को इतने अधिकार प्राप्त नहीं थे. पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं मिल पाता था. पर अब बदल चुकी है. आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है. महिलाएं घर के चूल्हे चौके के साथ-साथ बाहर भी काफी अच्छा काम कर रही है. ऐसे में महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है.
महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू की महिला स्टार्टअप योजना
आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना शुरू की गई है. महाराष्ट्र राज्य सरकार एवं कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नविन्याता विभाग की तरफ से 9 जुलाई 2024 को पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुवात की गई है. महिला स्टार्टअप योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओ को व्यापार करने के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपये का लोन दिया जाता है. इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओ को Mahila Startup Yojana Registration कराना होगा.
योजना का लाभ उठाकर महिला उद्यमी ले सकती हैं लोन
बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहती है मगर उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है जिस कारण वह अपने सपने को सच नहीं कर पाते. ऐसे में महिलाएं महाराष्ट्र सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकती हैं. जो महिलाएं अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहती है उन्हें राज्य सरकार द्वारा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना का लाभ दिया जा रहा है. इस योजना के तहत महिलाओ को व्यापार शुरू करने के लिए एवं व्यापार में वृद्धि करने के लिए 25 लाख रुपये तक का लोन कम से कम ब्याज में मुहैया कराया जाता है.
महिलाओं को सशक्त बनाना योजना का लक्ष्य
इस योजना के तहत महिलाओ को लोन में सब्सिडी भी दी जाती है, इसके अतिरिक्त इन्क्यूबेशन सेंटर के जरिये महिलाओ को मार्गदर्शन एवं प्रोटोटाइप बनाने के लिए मदद प्रदान की जाती है. इस योजना के जरिए महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है. इस योजना की मदद से ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिल पाएगा और वह आत्मनिर्भर बन पाएंगी.
माझी लड़की बहिन योजना फॉर्म
योजना के लिए जरूरी पात्रता
- योजना के लिए सिर्फ महाराष्ट्र राज्य की महिलाये पात्र होंगी.
- उद्योग आणि व्यापार प्रोस्ताहन विभाग, भारत सरकार (Department for Promotion of Industry & internal trade) द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत महिलाओ के स्टार्टअप योजना के तहत योग्य होंगे.
- स्टार्टअप्स में महिला संस्थापक/सह-संस्थापक का 51% हिस्सा (share) होना आवश्यक है.
- महिला की तरफ से शुरू किया गया बिज़नेस कम से कम एक साल पुराना होना चाहिए.
- महिला नेतृत्व में शुरू व्यवसाय की वार्षिक कारोबार 10 लाख रूपए से 1 करोड़ तक रूपए होनी चाहिए.
- महिला की तरफ से शुरू किए गए स्टार्टअप में राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के तहत सब्सिडी का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा हो.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- आवेदक की तीन पासपोर्ट साइज फोटो
- गतिविधि के लिए प्रशिक्षण या अनुभव का प्रमाण पत्र
- गतिविधि के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)
- राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र
- परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी आवेदकों के लिए)
- मशीनरी, उपकरण और अन्य पूंजीगत व्यय के लिए कोटेशन
किस प्रकार करें योजना के तहत आवेदन
- इस योजना के लिए महिलाएं ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
- इसके लिए सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- उसके बाद आपको Register now बटन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा.
- यहां आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी.
- आवेदन में जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Submit बटन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.
- आपको उसे वेबसाइट में दर्ज करना होगा और Register बटन पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार आप Mahila StartupYojana Registration कर पाएंगी.