HDFC Home Loan Yojana: हर कोई चाहता है कि उसका अपना घर हो. खुद का घर होना एक मूलभूत जरूरत है. यदि आपके पास अपना घर नहीं है और आप घर खरीदने के लिए फाइनेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) – क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम(CLSS) का लाभ ले सकते हैं. इस स्कीम में भारतीय समाज के ज्यादातर वर्गों के लोग आते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निचला आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG I और II) इत्यादि शामिल हैं.
ब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि PMAY सब्सिडी है क्या. आपको बता दें कि PMAY एक व्यापक स्कीम है, जिसके तहत CLSS घर खरीदने को ज्यादा किफायती बनाने के लिए होम लोन पर चुकाई जाने वाली ब्याज दर में सब्सिडी प्रदान की जाती है.
PMAY सब्सिडी के लिए जरूरी पात्रता
- सब्सिडी का लाभ पाने के लिए खरीदे या बनाए जाने वाला घर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित शहर में होना चाहिए.
- अधिसूचित शहरों की लिस्ट देखने के लिए पर क्लिक करना होगा.
- आप और आपके परिवार के किसी सदस्य के पास भारत में किसी भी जगह पर कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए.
- आपने या आपके परिवार के किसी भी सदस्य (पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे) ने भारत सरकार की किसी भी सेंट्रल स्कीम या PMAY के किसी कंपोनेंट के तहत पहले कोई मदद नहीं ली होनी चाहिए.
- विशिष्ट शर्तों के तहत CLSS होम लोन पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करता है. CLSS के लाभ वर्ग के आधार पर अलग-अलग होते हैं:
SBI बैंक होम लोन योजना
अलग-अलग वर्गों को मिलता है अलग-अलग लाभ
वर्ग: MIG I:इस वर्ग में वे लोग आते हैं, जिनकी वार्षिक घरेलू इनकम ₹6 लाख से ज्यादा लेकिन ₹12 लाख से कम है और उनके द्वारा बनाई गई या खरीदी गई प्रॉपर्टी का कारपेट क्षेत्र 160 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इस वर्ग के लोगों कों अधिकतम ₹9 लाख तक की लोन राशि पर ब्याज दर में 4% तक की सब्सिडी दीं जाती है.
वर्ग: MIG II: इस वर्ग में वे लोग आते हैं, जिनकी वार्षिक घरेलू आय ₹12 लाख से ज्यादा मगर ₹18 लाख से कम है और उनके द्वारा बनाई गई या खरीदी गई प्रॉपर्टी का कारपेट क्षेत्र 200 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इस वर्ग के लोगों कों अधिकतम ₹12 लाख तक की लोन राशि पर ब्याज दर में 3% तक की सब्सिडी मिलती है.
वर्ग: LIG और EWS: LIG और EWS वर्ग में वे लोग आते हैं, जिनकी वार्षिक घरेलू आय ₹3 लाख से ज्यादा मगर ₹6 लाख से कम है. CLSS का लाभ लेने के लिए आपके द्वारा खरीदे या बनाए जा रहे घर का कारपेट क्षेत्र अधिकतम 60 वर्ग मीटर होना चाहिए. घर की मालिक या सह-मालिक परिवार की कोई महिला सदस्य होनी चाहिए. इस वर्ग के लोगों कों ब्याज दर में 6.5% तक की सब्सिडी दीं जाती है. ब्याज सब्सिडी ₹ 6 लाख तक की लोन राशि के लिए मान्य है.सभी वर्गों के लिए, ब्याज सब्सिडी 20 साल तक की अवधि वाले होम लोन के लिए मान्य है.
किस प्रकार ले सकते हैं सब्सिडी का लाभ
PMAY के तहत सब्सिडी लेने के लिए, आपका होम लोन अप्रूवल 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद का होना चाहिए. तथा यह स्कीम EWS/LIG वर्ग के लिए 31 मार्च, 2022 तक और MIG वर्ग के लिए 31 मार्च, 2021 तक मान्य होंगी. सब्सिडी का क्लेम पर्सनल रूप से आपके द्वारा नहीं किया जाता है; यह क्लेम आपकी ओर से आपके होम लोन प्रोवाइडर द्वारा किया जाता है.
आपको बस अपनी पात्रता की पुष्टि करने वाला घोषणा पत्र सबमिट करना होगा. एप्लीकेशन पूरा होने पर, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन आपकी ओर से क्लेम करेगा और सभी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा. किसी भी नोडल एजेंसी, जैसे कि नेशनल हाउसिंग बैंक, द्वारा लोन सब्सिडी अप्रूव कर दिए जाने के बाद, राशि अपने आप ही सीधे आपके होम लोन अकाउंट में भेज दी जाएगी.
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