Haryana Van Mitra Yojana: कम होते पेड़ पौधों और पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है. पूरे वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है. ऐसे में अगर दुनिया को आगे होने वाले परेशानियों से बचाना है तो पेड़ लगाने होंगे. हरियाणा सरकार ने इसी के लिए एक पहल की है. हरियाणा राज्य की सरकार ने इस पहल को रोजगार से भी जोड़ दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़ पाए. जी हां आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से एक नई योजना शुरू की गई है जिसमें पेड़ पौधों की देखरेख करने के लिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा.
वन मित्र बनकर पा सकते हैं रोजगार
ऐसे में यह पर्यावरण के लिए अनुकूल तो है ही साथ ही साथ बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए भी एक अच्छी योजना है. हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. इस योजना का नाम वन मित्र योजना है. Van Mitra Yojana में युवाओं को वन मित्र बनने पर पौधों की देखरेख करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इस योजना के तहत लगाए गए प्रत्येक पौधे के लिए 30 दिए जाएंगे. जो भी युवा वन मित्र बनना चाहते है वह वन मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं.
4 वर्ष की अवधि में मिलेगा मासिक भुगतान
15 फरवरी 2024 को वन मित्र योजना और उससे जुड़े पोर्टल की शुरुआत हुई थी. Haryana Van Mitra Yojana के तहत हर वन मित्र को 1000 पौधे लगाने की सीमा तय की गई है. वन मित्र अपने गांव, कस्बे या शहर में कहीं भी वृक्षारोपण कर पाएंगे. राज्य का कोई भी इच्छुक नागरिक जिसकी आयु 18 से 60 साल की है वह वन मित्र बनकर वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण कर सकता है. इसके लिए लाभार्थी को पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा. इसके बाद वृक्षारोपण के लिए वन मित्र को सेलेक्ट किया जाएगा. इस योजना में पौधों की चल रही देखभाल को प्रोत्साहित करने के लिए 4 वर्ष की अवधि में मासिक भुगतान किया जाएगा.
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इस प्रकार मिलेगा भुगतान
प्रथम वर्ष में वन मित्र योजना क़े प्रथम वर्ष में वन मित्रों को गड्ढे की जिओ टैंगिंग एवं फोटोग्राफ मोबाइल ऐप पर अपलोड करनी होगी.इसके बाद उन्हें खोदे गए प्रत्येक गड्ढे के लिए 20 रुपए मिलेंगे. उसके बाद लगाए गए हर पौधे पर वन मित्रों को 30 रुपए मिलेंगे. वृक्षारोपण के रखरखाव और सुरक्षा के लिए वन मित्रों को 10 रुपए प्रति जीवित पौधों पर प्राप्त होंगे. दूसरे वर्ष में वन मित्रों को हर महीने में 8 रुपए प्रति जीवित पौधों पर दिए जाएंगे. तीसरे साल में हर महीने 5 रुपए प्रति जीवित पौधे के अनुसार मिलेंगे. वहीं चौथे साल हर महीने ₹3 प्रति जीवित पौधे के अनुसार राशि दी जाएगी.
वन मित्र बनने के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
- इस योजना के लिए आपकी उम्र 18 साल से 60 साल तक होनी चाहिए.
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए.
- पहले चरण में 75000 वन मित्रों को सेलेक्ट किया जाएगा.
हरियाणा वन मित्र योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु के लिए प्रमाण
- परिवार पहचान पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट पासबुक
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कैसे करें योजना में आवेदन
- आवेदन करने क़े लिए सबसे पहले आपको हरियाणा वन मित्र पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जायेगा.
- यहाँ पर आपको Register के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा.
- अब आपको इस पेज पर Register Now के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इस क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा.
- अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे आवेदक का नाम, जिला, ब्लॉक, मोबाइल नंबर, पौधों की संख्या, पता आदि भरनी होगी.
- अब आपको सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.
- आखिर में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
योजना में आवेदन हेतु लिंक्स
ऑफिसियल नोटिफिकेशन पीडीऍफ़: नोटिफिकेशन
ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लिंक: अप्लाई ऑनलाइन