Haryana Labour Copy Kanyadan Yojna: हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा की जनता को लाभ देने के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है. इन योजनाओं को क्रियान्वित करने का सीधा सा उद्देश्य आम जनता को लाभ पहुंचाना है. आज हम यहां पर एक ऐसी योजना के बारे में बात कर रहे हैं जिसके जरिए सरकार हरियाणा की बेटियों को लाभ पहुंचाती है.
क्या है मजदूर कॉपी कन्यादान योजना
अक्सर गरीब परिवार के लोगों के लिए अपनी बेटी का विवाह आदि करना बड़ी समस्या होती है. क्योंकि उनके पास इतनी मात्रा में धन नहीं होता पर इसके लिए सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की है जिसके जरिए गरीब परिवार भी अच्छे तरीके से अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं. आज हम देश योजना के बारे में बात कर रहे हैं वह मजदूर कॉपी कन्यादान योजना है. जिसके अंतर्गत श्रमिक को अपनी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक लाभ उपलब्ध करवाया जाता है.
1,01,000 की राशि देने का प्रावधान
इस योजना क़े तहत पंजीकृत कामगार की लड़की की शादी से तीन दिन पहले 51,000 की कन्यादान की राशि देने का प्रावधान किया गया है. पहले इस योजना के तहत 51000 की कन्यादान राशि दी जाती थी जिसे बढ़ा दिया गया है और 1,01,000 कर दिया गया है. तथा ऐसा नहीं है कि यह राशि सिर्फ एक लड़की की शादी के लिए मिलेगी. यह राशि श्रमिक को 3 लड़कियों की शादी तक प्रदान की जाती है.
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यहां पर चेक कर सकते हैं पूरी जानकारी
अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हरियाणा श्रम कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भरने और भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर पात्रता मानदंड और प्रक्रिया चेक कर ले.
योजना का लाभ लेने के लिए पूरी करनी होती है कुछ जरूरी शर्तें
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करना होता है. अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो अवश्य ही आपको इस योजना का लाभ मिलता है. आईए जानते हैं कि वह कौन सी आवश्यक शर्तें हैं जो पूरा करना जरूरी होता है.
- पंजीकृत श्रमिक कम से कम एक वर्ष से नियमित सदस्य होना चाहिए.
- राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम निरीक्षक/सचिव ग्राम पंचायत/पंचायतअधिकारी/बीडीपीओ/डीडीपीओ/नाइबतहसीलदार/तहसीलदार/कानोन्गो/पटवारी/सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य/एसडीओ और सरकारी विभाग के या बोर्ड या नगरपालिका समिति/नगर निगम/नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता और सरकारी स्कुल के प्रमुख (प्रिंसिपल/हेड मास्टर/एडमिस्ट्रिेस) में से किसी एक अधिकारी ने शादी के कार्ड व आवेदन फॉर्म को प्रमाणित किया हो.
- स्वयं से प्रमाणित किए हुए दुल्हा एवं दुल्हन की आयु के प्रमाण की प्रतियां (दुल्हन की न्युनतम आयु 18 साल एवं दुल्हे की न्युनतम आयु 21 वर्ष) दावा फार्म के साथ दी जाएंगी.
- आवेदक को यह लिखना होगा कि वह संबंधित सहायक निदेशक के कार्यालय में विवाह का प्रमाण पत्र छह महीने के अंदर पेश कर देगा. नहीं तो भविष्य में वह किसी भी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत किसी भी लाभ का पात्र नहीं रहेगा.
- आवेदक वचन/या खुद से घोषणा करेगा कि उसने यह मदद किसी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा.