Haryana Garib Awas Yojana: हरियाणा के जो गरीब परिवार जिनके पास अपना घर नहीं है उनके लिए हरियाणा सरकार एक योजना लेकर आई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को अपना घर बनाने के लिए फ्री प्लाट उपलब्ध करवाना है. ऐसे में जो भी अपने घर से वंचित है वह इस योजना का लाभ ले सकता है. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री गरीब आवास योजना है. योजना के तहत उन गरीब परिवारों को आवास बनाने के लिए प्लाट उपलब्ध करवाया जाता है जिनके सर पर छत नहीं है.
राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा आवास
हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मूलभूत सुविधा देने क़े लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को शुरू किया गया है. इस योजना के जरिये राज्य के गर्मीं और शहरी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को आवास बनाने के लिए फ्री प्लाट देने की सुविधा प्रदान की जाएगी. यदि आप भी हरियाणा के निवासी है और अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए यह योजना वास्तव में लाभकारी होने वाली है.
योजना के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन
इस योजना के तहत सरकार की तरफ से एक लाख परिवारों को फ्री प्लॉट दिए जाएंगे. हरियाणा सरकार कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको योजना में ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है या जो किराये के मकान में रहते हैं उनके लिए सरकार यह योजना लेकर आई है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा. हरियाणा गरीब आवास योजना के तहत 1 लाख आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को फ्री प्लाट की सुविधा मिलेगी. इस योजना के जरिये राज्य के गरीब परिवारों को सस्ते प्लॉट दिए जाएंगे.
गरीब लोगों के जीवन स्तर में होगा उत्थान
इस योजना के तहत घुमंतू जाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. हरियाणा सरकार की तरफ से इस योजना के तहत ड्रॉ के जरिये पात्र लाभार्थियों को प्लाट आवंटित किए जाएंगे. इस योजना के पीछे सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी अपने घर से वंचित न रहे. इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा. इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों का सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास हो पायेगा.
500 रूपए गैस सिलेंडर योजना
योजना के लिए जरूरी पात्रता
- Haryana Garib Awas Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है या जमीन नहीं है इस योजना के लिए पात्र होंगे.
- परिवार पहचान पत्र योजना के तहत पंजीकृत परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे.
- आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर किसी भी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में कोई भी पक्का मकान पंजीकृत नहीं होना चाहिए.
- पीएम आवास योजना के लाभार्थी इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- फैमिली आईडी
- निवास प्रमाण पत्र
- इनकम सर्टिफिकेट
- बैंक अकाउंट की जानकारी
- कास्ट सर्टिफिकेट
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
इस प्रकार करें योजना के तहत रजिस्ट्रेशन
- अप्लाई करने क़े लिए सबसे पहले आपको हाउसिंग फॉर ऑल विभाग हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- अब वेबसाइट के होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब नई पेज पर अपनी परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करनी होगी.
- इसके बाद आपको दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
- अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा.
- अब आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.
- इसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- आपके आवेदन के सत्यापित होने पर आपको योजना का लाभ दे दिया जाएगा.
हरियाणा गरीब आवास योजना आवेदन लिंक
- अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म: अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म
- ऑफिसियल वेबसाइट लिंक: ऑफिसियल वेबसाइट
अन्य सरकारी योजना देखें : सरकारी योजना
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