Haryana Fasal Beema Yojna: फ़सल खराब होने पर मिलता है मुआवजा 

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Haryana Fasal Beema Yojna: हमारे देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर आधारित है. हमारे देश में अनाज की आपूर्ति क़े लिए किसान कड़ी मेहनत करते है पर कई बार बारिश या तेज़ तूफ़ान से फसलों कों नुकसान होता है जिससे किसानों कों भारी समस्या होती है. फिलहाल सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक नई योजना शुरू की है. इस योजना का नाम है हरियाणा फसल बीमा योजना.

फ़सल खराब होने पर मिलता है मुआवजा 

इस योजना के तहत किसानों की फसलों के खराब होने पर मुआवजा प्रदान किया जाता है. आपको अपनी फसलों का बीमा करवाना होता है. इस योजना के तहत अगर आपकी फसलों को कोई भी नुकसान होता है तो इसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाती है. इसके लिए सरकार के अधिकारी आपके खेतों में आकर फसलों का मुआयना करते हैं और उसी प्रकार आपको मुआवजा मिलता है. यदि आपकी फसल सूखा, आंधी, तूफान, बारिश, ओले आदि या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से खराब हो गई है, तो इसकी जानकारी 48 घंटे के भीतर बीमा कंपनी देनी होगी. उसके बाद कंपनी द्वारा नुकसान के दावे का आकलन किया जाएगा और फिर बीमा का पैसा किसानों क़े खाते में भेज दिया जाएगा.

साल 2016 में शुरू हुई थी योजना

यह योजना भारत के हर राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर शुरू हुई hयह योजना प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत क्रियान्वित हो रही है. तकनीक के इतने विकास के बाद भी ज्यादातर किसान बारिश पर ही निर्भर करते हैं. ऐसे में सरकार द्वारा बारिश से होने वाले फसलों क़े नुकसान की भरपाई की जाती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई थी. इस योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाती है.

बीमा कंपनी की होती है जिम्मेदारी

बीमा कवरेज के तहत यदि बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होती है. इस बीमा के तहत खाद्य फसलें जैसे अनाज, बाजरा और दालें व तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक, वार्षिक बागवानी फसलें को कवर प्रदान किया जाता है. सभी खरीद फसलों के लिए किसानों को सिर्फ 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% की प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है. वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के मामले में किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि सिर्फ 5% होती है. 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  •  निवास प्रमाण पत्र
  • खसरा भूमि की संख्या
  • राशन पत्रिका
  •  मतदाता पहचान पत्र
  • बैंक खाता
  • समझौते की फोटोकॉपी
  •  ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर, आदि.

कैसे करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन

  1. योजना में आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर जाना होगा.
  2. यहाँ होम पेज पर आपको ‘रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक करना होगा.
  3. इसके बाद आपको पूछे गए सभी विवरण सही-सही भरने होंगे.
  4. सारी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट क्लिक करना होगा.
  5. इसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा जिसक़े माध्यम से आप बीमा योजना में लॉग इन कर सकते हैं.
  6. फिर लॉगिन करने के बाद आपको बीमा योजना में फॉर्म भरना होगा.
  7. जिसे भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा.
  8. इस प्रकार आप आसानी से इसके लिए आवदन सकते हैं.
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