Haryana Deendayal Yojana: हरियाणा में हर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई गई है. इन योजनाओं को चलाने के पीछे सरकार का लक्ष्य है कि सभी वर्गो का उत्थान किया जा सके. इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें कई तरह के लाभ प्रदान किए जाते हैं. इसी क्रम में सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है हरियाणा दीनदयाल योजना. हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना’ शुरू करने का ऐलान किया है.
दी जाती है वित्तीय सहायता
इस योजना के तहत परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 6 वर्ष से ज्यादा और 60 वर्ष की आयु तक 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. यह योजना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के वक़्त व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता मुहैया करवाएगी. इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता 6 साल से ऊपर और 12 साल तक 1 लाख रुपये, 12 साल से ऊपर 2 लाख रुपये और 18 साल तक, 18 साल से ऊपर 3 लाख रुपये और 25 वर्ष तक की सहायता है.
गरीब परिवारों का हित सरकार की मुख्य प्राथमिकता
25 वर्ष और 45 वर्ष से ऊपर 5 लाख और रुपये की वित्तीय सहायता है. वहीं इस योजना क़े तहत 45 से 60 वर्ष की आयु के ऊपर 3 लाख रुपये दिए जाएंगे.इस लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल रहेगी. गरीब परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हरियाणा सरकार की पहली प्राथमिकता है और यही रहेगी. हरियाणा राज्य में इस योजना को अन्य नामो जैसे ,”हरियाणा दयालू स्कीम”, “Haryana Deendayal Yojana” से भी जाना जाता है. हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जाता है.
हरियाणा सरकार लड़कियो को दे रही है 21000 रूपए
परिवार क़े मुखिया कों मिलेगी सहायता राशि
मृत्यु के मामले में राशि परिवार के मुखिया को उनके आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते या पीपीपी डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में भेजी जाएगी. स्थायी विकलांगता के तहत सहायता राशि लाभार्थी के पीपीपी डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते या फिर परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर होगी. परिवार के मुखिया की मृत्यु/स्थायी विकलांगता के मामले में पीपीपी डेटाबेस के मुताबिक 60 वर्ष से कम आयु के परिवार के सबसे बड़े सदस्य को सहायता राशि मिलेगी.
योजना का लाभ लेने क़े लिए पात्रता
- लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी हो.
- परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम हो.
- लाभार्थी की आयु 6 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच हो.
- आवेदन के लिए परिवार आईडी/परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) नंबर होना अनिवार्य है.
- दयालू योजना के तहत उन्ही व्यक्तियों को सहायता दी जाएगी जिनकी दुर्घटना के कारण मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता हुई हो.
- दयालू -2 योजना के तहत सिर्फ वे व्यक्ति आवेदन कर सकते है जिनकी मृत्यु या स्थायी विकलांगता आवारा मवेशी/पशु/कुत्ते के काटने से हुई है.
योजना क़े लिए जरूरी कागजात
- परिवार पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मृत्यु प्रणाम पत्र
स्थायी विकलांगता की स्थिति में:-
- स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र
- अस्पताल से छुट्टी सारांश (केवल अस्पताल में भर्ती होने पर)
- एफआईआर/डीडीआर की कॉपी.
हरियाणा 05 लाख रूपए फ्री इलाज कार्ड
इस प्रकार ले Haryana Deendayal Yojana का लाभ
- Haryana Deendayal Yojana का लाभ लेने लिए आपको आकस्मिक मृत्यु/प्राकृतिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता होने पर तीन महीने के अंतर्गत आवेदन करना होगा.
- इसके लिए लाभार्थी कों योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा.
- पोर्टल पर जाने के बाद मेन पेज पर “अप्लाई स्कीम” को क्लिक करना होगा.
- यहाँ क्लिक करके के बाद निम्नलिखित योजना के प्रकार का चयन करना है :-
- दयालु (दुर्घटना के कारण मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता)
- दयालु-2 (जिनकी आवारा मवेशी/पशु/कुत्ते के काटने से मृत्यु या स्थायी विकलांगता हुई है)
- योजना के चयन के बाद परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करनी होगी.
- इसके बाद सारी अहम जानकारी दर्ज करनी होगी.
- सारा विवरण भरने के बाद आवयशक दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
- अब अपने आवेदन फॉर्म कों सबमिट करना होगा.
- हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की तरफ से सभी आवेदन पत्रों के सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों को सहायता की राशि दी जाएगी.
ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लिंक
ऑफिसियल नोटिफिकेशन डाउनलोड | Click Here |
अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म | Click Here |
अन्य सरकारी योजनाओं के अपडेट | Click Here |
Mere bhai ki death ki payment Abhi tak nahi aayi 10 mahine ho gaye
Mere bhai ki death ki payment Abhi tak nahi aayi 10 mahine ho gaye