Diwali Gift Yojana: मजदूरों के लिए सरकार समय-समय पर नई नई योजना क्रियान्वित करती रहती है. आज हम एक ऐसी ही योजना के बारे में बात कर रहे हैं जिसके तहत लाभार्थियों को ₹2000 की राशि प्रदान की जाती है. दिवाली गिफ्ट योजना या “दिवाली उपहार लाभ” पुडुचेरी भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी की तरफ से संचालित एक कल्याणकारी योजना है.
श्रमिकों को मिलता है डायरेक्ट लाभ अंतरण का लाभ
इस योजना के जरिये , बोर्ड हर साल दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए बोर्ड में नामांकित हर लाभार्थी को 2,000/- की राशि स्वीकृत करता है. यह राशि पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बैंक खाते में डायरेक्ट लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जमा की जाती है. इस योजना के तहत आवेदन ऑफ़लाइन स्वीकार किए जाते हैं यानी कि आप योजना के तहत ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी योग्यता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए.
- निर्माण श्रमिक को ‘पुडुचेरी भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड’ के साथ कम से कम छह महीने से पंजीकृत होना चाहिए.
- लाभार्थी को बोर्ड के कोष में योगदान देना चाहिए.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
- अंतिम सदस्यता बिल
- बोर्ड आईडी कार्ड
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक पास बुक
किस प्रकार करें दिवाली गिफ्ट योजना के तहत आवेदन
- जो भी इच्छुक निर्माण श्रमिक उम्मीदवार इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं उसको सबसे पहले पुडुचेरी भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (औद्योगिक एस्टेट, थाट्टनचावडी, पुडुचेरी – 605 009) के कार्यालय में जाना होगा.
- यहाँ जाने के बाद संबंधित प्राधिकारी, जिसे विशेष रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जारी करने और एकत्र करने का कार्य सौंपा गया है, उससे आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा.
- इसके बाद आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरनी होंगी.
- आवेदन पत्र पर पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकानी होंगी (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्वयं सत्यापित करें).
- इसके बाद इच्छुक निर्माण श्रमिक को विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और दस्तावेज संबंधित प्राधिकारी को जमा करवाने होंगे.
- अब संबंधित अधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करना होगा जिसके पास आवेदन पत्र जमा किया गया है.
- अब आपको सुनिश्चित करना होगा कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि जमा करने की तिथि और समय, और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल हो.
- इसके बाद आपको अवश्य योजना का लाभ दिया जाएगा