BPL Mkan Yojana: हरियाणा सरकार की तरफ से आम जनता के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. सरकार चाहती है कि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके इसलिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है. इसी के चलते हरियाणा सरकार ने गरीब वर्ग के लोगों के लिए एक योजना को शुरू किया है. हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य के गरीब बीपीएल कार्ड धारक परिवार को मुफ्त में आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा बीपीएल आवास योजना की शुरुआत की गई है.
मार्च महीने में की गई थी योजना की घोषणा
इस योजना को शुरू करने की घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की तरफ से 26 मार्च 2024 को की गई थी. इस योजना के माध्यम से प्रदेश के ऐसे गरीब परिवारों को मकान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी. इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके पास रहने के लिए खुद का मकान नहीं है. गरीब लोगों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है. इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा जिनके पास खुद का घर उपलब्ध नहीं है. योजना का लाभ लेकर गरीब वर्ग के लोग अपना खुद का घर ले पाएंगे.
पहले चरण में 50000 लोगों को दिया जाएगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उठाकर राज्य के गरीब वर्ग के परिवार अपना स्वयं का घर ले पाएंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. अगर आप बीपीएल मकान योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे योजना का उद्देश्य, योग्यता, पात्रता, लाभ, विशेषताएं, आवेदन प्रक्रिया इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे. हम आपको इस खबर में पूरी जानकारी दे रहे हैं ताकि आप भी इस योजना का लाभ उठा पाए और अपना खुद का घर बना पाए. इस योजना के जरिये पहले चरण में प्रदेश के 50000 परिवारों को पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे और करीबन 10000 परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी.
इस बीपीएल मकान योजना के जरिये प्रदेश के पास बड़े शहरों गुरुग्राम, पंचकूला, सोनीपत, पलवल और फरीदाबाद में मकान की सुविधा मिलेगी. योजना के माध्यम से जो भी बीपीएल परिवार लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें हरियाणा बीपीएल मकान योजना ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
- आवेदन करने वाले परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए या इससे कम होनी चाहिए.
- आवेदन करने वाले परिवार के पास स्वयं का घर, प्लॉट नहीं होना चाहिए.
- जिन परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ लिया होगा, वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे.
- परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पक्का मकान नहीं होना चाहिए.
- आवेदन करने वाले की आयु 18 वर्ष या इससे ज्यादा होनी चाहिए.
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और परिवार के पास फैमिली आईडी होना चाहिए.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- पारिवारिक सालाना आय प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- आधार कार्ड
किस प्रकार करें बीपीएल मकान योजना में आवेदन
- सबसे पहले हरियाणा हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा.
- यहां पर होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा, इसमें आपको अपना परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करनी होंगी.
- अब आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको सारी जानकारी दर्ज करनी होगी.
- इसके बाद डॉक्यूमेंट की कॉपी अपलोड करनी होंगी.
- इस प्रकार योजना में आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा.
- आपका आवेदन फॉर्म सही पाए जाने पर आपको अवश्य ही योजना का लाभ दे दिया जयेगा।