Gehu Beej Anudan Yojana: हरियाणा में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है. हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है. देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है. ऐसे में सरकार किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती रहती है ताकि किसानों तक हर संभव सहायता पहुंच पाए. आज हम सरकार की एक ऐसी ही योजना के बारे में बात कर रहे हैं जो किसानों के फायदे के लिए शुरू की गई है.
सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का नाम गेहूं बीज अनुदान योजना है. इस योजना के तहत किसानों को गेहूं के बीज पर अनुदान प्रदान किया जाएगा. अगर आप भी एक किसान है और सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारी इस खबर को जरूर देखें.
किसानों को प्रति एकड़ मिलेगा 3600 का अनुदान
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए हरियाणा गेहूं बीज अनुदान योजना को शुरू किया है. इस स्कीम के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को प्रति एकड़ ₹3600 का अनुदान दिया जाएगा. इसका लाभ पाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर 2024 से शुरू होकर 25 दिसंबर 2024 तक किये जा सकते है. आवेदक से पहले किसानों को Haryana Gehu Beej Anudan Yojana के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए. ऐसे में पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे. हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस प्रकार योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है और योजना का लाभ उठाया जा सकता है.
इस प्रकार मिलेगा योजना का लाभ
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई हरियाणा गेहूं बीज अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं का बीज उपलब्ध कराना है. इसका लाभ लेकर उनकी पैदावार बढ़ सकेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो पायेगी. इस योजना में 20% लाभ अनुसूचित जाति और 30% लाभ महिला किसान तथा 33% लघु एवं सीमांत किसानों को दिया जाएगा. प्रत्येक किसान ढाई एकड़ पर ही लाभ ले सकता है.
योजना का लाभ लेने के लिए कौन होगा योग्य
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की वार्षिक आय तीन लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए.
- राज्य में अंबाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक जिले वाले किसानों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
किस प्रकार कर सकते हैं योजना में आवेदन
- योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले किसानों को ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
- ऑनलाइन आवेदन करने के बाद किसान को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की समग्र सिफारिश के मुताबिक सरकारी अर्द्ध सरकारी समिति या फिर अधिकृत विक्रेता से बीज खरीद कर उसकी रसीद को कृषि विकास अधिकारी के पास जमा करवाना होगा.
- अब कृषि विकास अधिकारी रसीद का सत्यापन करेगा और फसल का सत्यापन करेगा.
- वेरिफिकेशन करके कृषि विकास अधिकारी इसे कृषि निदेशक के कार्यालय में भेज देगा.
- यदि सब कुछ सही होता है तो कृषि निदेशक द्वारा किसान के बैंक अकाउंट में योजना की लाभ राशि भेज दी जाएगी.