Credit Linked Subsidy Yojana: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की तरफ से लघु उद्योगों को सब्सिडी वाली पूंजी तक पहुंच उपलब्ध करके उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सीएलसीएसएस (Credit Linked Subsidy Yojana) की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत, योग्य उद्यम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए लॉन पर 15% की पूंजी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं.
साल 2000 में शुरू हुई थी योजना
इस योजना को भारत सरकार द्वारा साल 2000 के अक्टूबर महीने में शुरू किया गया था. यह एमएसएमई को रेवेन्यू क्रिएशन को अनुकूलित करने के लिए उनकी प्रौद्योगिकी में सुधार करने में मदद करने के लिए शुरू की गई थी. हालांकि, इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए, व्यक्तियों को अन्य आवश्यकताओं के अलावा स्पेशल पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा. भारत में एमएसएमई को अक्सर फंड की कमी के कारण पुरानी तकनीक के साथ काम पड़ता है. ऐसे में यह योजना नई तकनीक और उपकरणों को अच्छा बनाने में सहायता प्रदान करती है.
क्या है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना का उद्देश्य
इस योजना का पहला उद्देश्य विस्तार की चिंता किए बिना उद्यमों के संयंत्र और मशीनरी को अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करना है. इस योजना के तहत व्यवसायी विशिष्ट मशीनरी में अपने निवेश पर 15% तक की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं. सब्सिडी के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सब्सिडी की ऊपरी सीमा 1 करोड़ रुपये है. सीएलसीएसएस योजना उन उद्यमों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने वित्तीय संस्थाओं की अनुमोदित सूची से सावधि लॉन लेकर मशीनरी में अपना पैसा लगाया है.
इन लोगों को मिलता है अतिरिक्त 10% अनुदान का लाभ
CLSS के तहत लोन लेकर लघु से मध्यम स्तर में परिवर्तित होने वाले उद्योग भी इस सब्सिडी योजना से लाभ हासिल कर सकते हैं. संशोधित सीएलएसएस योजना के मुताबिक , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को अतिरिक्त 10% सब्सिडी दी जाती है, जो पूर्वोत्तर या अन्य पहाड़ी इलाकों के चयनित जिलों से संबंधित है.
आधार कार्ड लोन योजना
क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के लिए नोडल एजेंसियां
- 1. बैंक ऑफ इंडिया
- 2. भारतीय स्टेट बैंक
- 3. भारतीय बैंक
- 4. बैंक ऑफ बड़ौदा
- 5. आंध्रा बैंक
- 6. पंजाब नेशनल बैंक
- 7. कॉर्पोरेशन बैंक
- 8. केनरा बैंक
- 9. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
- 10. तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम
- 11. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी
- 12. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या नाबार्ड
क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी दस्तावेज
- पहचान प्रमाण पत्र
- व्यावसायिक पते का प्रमाण
- आवेदकों का पता प्रमाण
- व्यवसाय का प्रमाण
- आवेदक और संबंधित कंपनी का पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के लिए पात्रता मानदंड
- एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से निर्दिष्ट उप-क्षेत्रों से संबंधित लघु और सूक्ष्म उद्यम इस सब्सिडी योजना के लिए पात्र होंगे.
- इस योजना के अंतर्गत नए और मौजूदा दोनों उद्यम सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
- वैध यूएएम नंबर वाले अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित लघु और सूक्ष्म उद्यम भी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र रहेंगे.
- आमतौर पर, उद्यमों में एकल स्वामित्व, निजी लिमिटेड कंपनियां, लघु उद्योग, खादी, कॉयर इकाइयां, साझेदारी, ग्रामोद्योग आदि शामिल हैं.
किस प्रकार ले सकते हैं योजना का लाभ
- सब्सिडी लेने के लिए सबसे पहले आपको किसी लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए आवेदन करना होगा.
- अब एमएसएमई की आधिकारिक वेबसाइट पर यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा.
- अब यूजर को कार्य मेनू पर ‘सब्सिडी के लिए आवेदन करें’ लिंक पर क्लिक करना होगा.
- अब आगे बढ़ने के लिए आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा.
- इसके बाद मशीनरी या उपकरण के बारे में विवरण दर्ज करना होगा.
- अब आपको अपना फॉर्म जमा कर देना होगा.
- एक बार फॉर्म जमा हो जाने के बाद, इसकी समीक्षा की जाएगी.
- इसके बाद आवेदक को योजना का लाभ दिया जाएगा.