Labour Copy Scooty Yojana: सरकार की तरफ से फ्री स्कूटी योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके है. यदि आपकी भी बेटी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही है तो आप भी इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. आज की इस पोस्ट में हम जानेगें कि लेबर कॉपी स्कूटी योजना के लिए कौन अप्लाई कर सकता है और हरियाणा फ्री स्कूटी योजना में क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे. ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बन रहे.
श्रमिकों की बेटियों को मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी दें रही हरियाणा सरकार
हरियाणा फ्री स्कूटी योजना के तहत हरियाणा सरकार श्रमिकों की बेटियों को फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान कर रहे है. इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की बेटियों को पढाई करने में किसी भी समस्या का सामना करना पड़े. हरियाणा फ्री स्कूटी योजना के तहत सभी श्रमिक आवेदन कर सकते है जिन्होंने LABOUR DEPARTMENT HARYANA में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है.
लेबर कॉपी स्कूटी योजना के लिए आवश्यक शर्ते
- इस योजना का लाभ लेने के लिए एक साल की नियमित सदस्यता एवं वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र पूर्ण रूप से भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा.
- रजिस्टर्ड श्रमिक की पुत्री महाविद्यालय में रेगुलर रूप से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही है, इस बारे में महाविद्यालय/उच्च शिक्षा संस्थान के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है.
- सिर्फ वही छात्रा जो हरियाणा राज्य के किसी उच्च शिक्षण संस्थान/कालेज में पढ़ाई कर रही है इस प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने की पात्र है.
- श्रमिक की पुत्री की आयु 18 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए तथा बेटी शादीशुदा नहीं होनी चाहिए.
- श्रमिक की पुत्री के पास दोपहिया वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए।(अगर लागू है तोे)
- श्रमिक के परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से ईंधन से चलने वाला या इलैक्ट्रिक वाहन नहीं होना चाहिए.
- एक परिवार में एक ही लाभार्थी को योजना का लाभ दिया जाएगा.
- लाभ की अधिकतम सीमा 50,000/-रूपये या वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, ई-रूपये के माध्यम/रूप में दी जाएगी.
- आवेदक इलैक्ट्रिक स्कूटर के खरीद का बिल, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने से एक महिने me, ऑनलाइन अपलोड करेगा नहीं तो भविष्य में वह किसी भी कल्याणकारी योजना के अर्न्तगत किसी भी लाभ का पात्र नहीं होगा.
लेबर कॉपी स्कूटी योजना पात्रता
- श्रमिक की पंजीकृत अवधि कम से कम 1 साल होनी चाहिए.
- श्रमिक योजना में सिर्फ 1 बार आवेदन कर सकता है.
- योजना का लाभ लेने के लिए आप भारत के मूल निवासी होने चाहिए.
- योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक रजिस्टर होना चाहिए.
- योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक की बेटी शादीशुदा नहीं होनी चाहिए और उसकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- आधार के साथ लिंक बैंक खाता
- ड्राइविंग लाइसेंस (अगर बना हुआ है तो)
- लेबर कॉपी
- घोषणा पत्र
- 90 दिन काम की स्लिप
लेबर कॉपी स्कूटी योजना में किस प्रकार कर सकते हैं आवेदन
- लेबर कॉपी स्कूटी योजना के तहत स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा को स्कूटी का लाभ लेने के लिए योजना में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा.
- योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://hrylabour.gov.in/) पर जाना होगा.
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा.
- अब आपको होम पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा.
- इस पर क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा.
- इस आवेदन फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जरूरी जानकारी को सावधानीपूर्वक दर्ज करना होगा.
- आपको अपनी सारी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, जिला, कस्बा, शिक्षा का विवरण, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण आदि भरनी होगी.
- सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.
- दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार लेबर कॉपी स्कूटी योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
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