Kisan Mandhan Yojana: हमारा देश कृषि प्रधान देश है. हमारे देश की ज्यादातर जनसंख्या खेती पर आधारित है. ऐसे में सरकार किसानों के उत्थान और उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए समय-समय पर नई-नई योजनाएं पेश करती रहती है. इन योजनाओं के पीछे सरकार का एक ही लक्ष्य होता है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए. ऐसे में सरकार किसानों के लिए एक और नई योजना लेकर आई है जिसके जरिए उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी.
सरकार ने शुरू की किसानों के लिए मानधन योजना
भारत में बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी आमदनी ज्यादा नहीं है और खेती-बाड़ी के लिए भी उनके पास ज्यादा जमीन उपलब्ध नही है. ऐसे किसानों के भविष्य को देखते हुए सरकार की तरफ से एक नई योजना लाई गई है. इस योजना का नाम किसान मानधन योजना है. इस योजना के तहत किसान के बुढ़ापे में पेंशन की व्यवस्था की गई है. यानी कि इस योजना के तहत किसान को बुढ़ापे में पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी.
ऐसे में किसानों के लिए सरकार की यह पहल एक शानदार पहल है. अगर आपको इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हमारी यह खबर जरूर देखें. आज हम आपको किसान मानधन योजना के बारे में सारी जानकारी प्रदान कर रहे हैं.
हर महीने मिलेगी ₹3000 की पेंशन
भारत सरकार की किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल का हो जाने के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है.प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) कों 12 सितंबर 2019 को पेश किया गया था. इस योजना का लक्ष्य बुढ़ापे में पेंशन के माध्यम से गरीब किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसान ले सकते हैं, जिनके पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर तक या उससे कम जमीन उपलब्ध है.
हर महीने करना होता है इतना अंशदान
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक उम्र के हिसाब से 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का अंशदान हर महीने करना होता है. किसान, जब 60 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं , तो उन्हें 3000 रुपये की पेंशन हर महीने मिलने लगती है.
किसान लोन माफ़ी योजना फॉर्म
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पत्र व्यवहार का पता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के लिए जरूरी पात्रता
- इस योजना के तहत वह किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर तक या इससे कम जमीन है.
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की मासिक आय 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
- आवेदनकर्ता करदाता नहीं होना चाहिए.
- आवेदनकर्ता EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए.
- आवेदनकर्ता के पास मोबाइल फोन, आधार नंबर और बचत खाता होना जरूरी है.
किस प्रकार करें योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन
- इस योजना में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट पर जाकर सेल्फ एनरोलमेंट पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा.
- इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई डिटेल्स भरकर फॉर्म जमा करनी होंगी.
- इस प्रकार आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
ऑफलाइन माध्यम से कैसे करें आवेदन
- ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए किसानों को सबसे पहले अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाना होगा.
- वहां जाकर किसान को स्वयं को इस योजना के तहत रजिस्टर करवाना होगा.
- अब उन्हें योजना से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट देने होंगे.
- सभी डॉक्यूमेंट सही और योजना की शर्तें पूरी करने पर ऑपरेटर दोबारा आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा.
- अब ई मैंडेट के माध्यम से आपके अकाउंट से हर महीने प्रीमियम की राशि कटने लग जाएगी.