UP Influencer Scheme: उत्तर प्रदेश की राज्य कैबिनेट द्वारा डिजिटल मीडिया नीति (Digital Media Policy) को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. यूपी की योगी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है. इस नीति के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूपी सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के लिए 4 से 8 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे. यानी कि जो मीडिया इनफ्लुएंसर यूपी सरकार के योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे उन्हें आर्थिक राशि उपलब्ध करवाई जाएगी. वहीं दूसरी तरफ जो ‘अनुचित, अभद्र और राष्ट्र-विरोधी’ चीजें सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है.
तैयार की जाएगी एजेंसियों और इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट
सूचना विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के मुताबिक राज्य सरकार अपनी नीतियों को कंटेंट, ट्वीट, वीडियो और रील्स के माध्यम से प्रोमोट करने के लिए एजेंसियों और इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट बनाएगी. सूचना विभाग ने इस काम के लिए इन्फ्लुएंसर्स और एजेंसियों को उनकी फॉलोवर काउंट के आधार पर चार वर्गों में वर्गीकृत किया है. विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस नीति का विरोध किया गया है. यह पॉलिसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े फॉलोइंग वाले इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक गोल्डन चांस लेकर आई है, जहां वे सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते है.
हर महीने इस प्रकार मिलेंगे पैसे
पॉलिसी में बताया गया है कि कैटेगरी के मुताबिक एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसरों को यूपी सरकार का विज्ञापन करने के लिए हर महीने पांच लाख, चार लाख, तीन लाख और दो लाख रुपए दिए जाएंगे. यूट्यूब पर वीडियो/शॉर्ट्स/ पॉडकास्ट के माध्यम से सरकार के विज्ञापन करने पर आठ लाख, सात लाख, छह लाख और चार लाख रुपए प्रति माह प्रदान किये जायेंगे. यानि कि इन्फ्लुएंसरों कों पोस्ट क़े मुताबिक पैसे मिलेंगे. यूपी डिजिटल मीडिया नीति के तहत, इन्फ्लुएंसर्स को सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील्स बनानी होगी. ये सामग्री सोशल मीडिया पर शेयर करने पर उन्हें नकद भुगतान प्रदान किया जाएगा.
UP सरकार लाई डिजिटल मीडिया नीति
योगी सरकार चाहती है कि उनकी जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचे. इसके लिए सरकार यह पॉलिसी लेकर आई है. इस पॉलिसी में अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कॉन्टेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को साझा करने पर उन्हें पैसे देकर प्रोत्साहित किया जाएगा.
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राष्ट्र विरोधी कॉन्टेंट डालने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान
वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कॉन्टेंट डालने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान भी है. अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66E, और 66F के तहत कार्रवाई होती थी. इसके अतिरिक्त अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी दायर हो सकता है. ऐसे में उत्तर प्रदेश क़े लोगों कों सोच समझकर कोई भी पोस्ट करनी होंगी.
नीति का लाभ लेने क़े लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन
इस नीति का लाभ लेने के लिए इन्फ्लुएंसर्स और एजेंसियों को सबसे पहले रजिस्टर करना होगा. इसके बाद, सरकार से उन्हें विज्ञापन जारी किए जाएंगे, जिनके बदले उन्हें पैसे मिलेंगे. यह प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम रखी गई है, जिससे इन्फ्लुएंसर्स बेहद आसानी से इस योजना में शामिल हो पाये.
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